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बिना मास्क के बाहर निकलने वाले 76 लोगों से वसूला गया अर्थदंड, Penalty collected from 76 people who went out without masks,

भिलाई/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम हेतु हर व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य है। घर से बाहर निकलने या सार्वजनिक स्थान पर मास्क नहीं लगाने वालों पर निगरानी रखते हुए ऐसे लोगों से जुर्माना वसूल किया जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए घर से बाहर निकलने वाले सभी व्यक्तियों को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कलेक्टर एवं भिलाई निगम के प्रशासक डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे एवं निगमायुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने नियमित रूप से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। निगम के सभी जोन के स्वास्थ्य व राजस्व विभाग की टीम ने सार्वजनिक स्थान पर मास्क या अन्य तरीके से मुंह को कवर किए बिना निकलने वाले व्यक्तियों पर अर्थदंड की कार्यवाही की। निगम की टीम लोगों के अधिक आवाजाही वाले स्थान, दुकानों एवं सार्वजनिक स्थलों एवं प्रमुख चौक चौराहो का निरीक्षण करते हुए नियमों की अवहेलना करने वालों पर कार्यवाही कर रहे है। कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के लिए मास्क लगाने की कार्यवाही के लिए निगम आयुक्त श्री रघुवंशी ने अधिकारी कर्मचारियों का विशेष दल भी गठन किया गया है। निगम प्रशासन का विशेष अमला लोगों के अधिक आवागमन वाले क्षेत्रों पर नजर रखते हुए बिना मास्क लगाए हुए निकलने वाले लोगों पर कार्यवाही कर रहे है। सप्ताह भर में निगम के विभिन्न क्षेत्रों में 76 लोगों से मास्क नहीं पहनने को लेकर 9530 रुपए अर्थदंड वसूला जा चुका है। निगम प्रशासन आमजन से अपील करती है कि चेहरे पर मास्क लगाकर ही घरों से निकले और अधिक भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचे। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु घर के बाहर निकलने पर मास्क पहनना जरूरी है, इसके साथ ही हाथो को समय-समय पर धोते रहना तथा भीड़ भाड़ वाले स्थानों से दूरी बनाना आवश्यक है! विशेष दस्ते के नोडल अधिकारी एवं उपायुक्त सुनील अग्रहरि ने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव हेतु निगम के जोन कार्यालयों की टीम निगम क्षेत्र के प्रमुख स्थलों पर जहां पर अधिक से अधिक लोगों का आवागमन या जमवाड़ा होता है ऐसे स्थानों पर भी कार्यवाही कर रही हैं। ज्यादा भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सख्ती से नजर रखी जा रही है। बाजार क्षेत्र में व्यापारियों को बिना मास्क के लेन देन नहीं करने के समझाईश दी गई, बावजूद ऐसा करते हुए पाए जाने पर उनके विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने कहा कि मास्क पर कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। मास्क नहीं लगाने के कारण जोन क्रं. 01 नेहरू नगर क्षेत्र में 700, जोन क्रं. 03 मदरटेरेसा नगर क्षेत्र में 800, जोन क्रं. 04 शिवाजी नगर क्षेत्र में 5630, जोन क्रं. 05 में 2400 रूपए अर्थदंड वसूल किया गया। इस प्रकार अलग-अलग क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए 76 लोगों से 9530 रुपए जुर्माना वसूल किया गया।

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