छत्तीसगढ़

नाबालिग से दुष्कर्म 20 साल की कैद 20 years imprisonment for raping a minor

नाबालिग से दुष्कर्म 20 साल की कैद ट्रक चालक को
जांजगीर चांपा नाबालिक को बहला-फुसलाकर बाहर ले जाकर दुष्कर्म करने वाले ट्रक चालक को विशेष न्यायधीश खिलावन राम रिगनी ने 20 साल की सजा सुनाई है साथ ही ₹500 0की अर्थदंड से दंडित किया गया अभियोजक के अनुसार जमनी पाली कोरबा निवासी अभिषेक चौहान ट्रक चालक है जो पीड़िता के पिता द्वारा संचालित ढाबा में घटना दिनांक 2 साल पहले ट्रक लेकर खाना खाने आया था इसलिए ट्रक चालक नाबालिक को पहचानता था 27 फरवरी 2020 को स्कूल से छुट्टी होने के बाद दोपहर 2:00 बजे 12 वर्षीय बालिका है अपनी सहेली के साथ पैदल घर वापस आ रही थी तब रास्ते में आरोपी पीड़िता को देखकर ट्रक रोककर पामगढ़ घुमा कर लाने के बहाने ले गया इसी दौरान रास्ते में पकरिया के पास ट्रक में जान से मारने की धमकी देते हुए दुष्कर्म किया इसके बाद बनाहिल बस स्टैंड के पास छोड़ कर चला गया वहां से पैदल घर जा रही थी रास्ते में उसके पिता मिल गया जिसके साथ घर पहुंच कर सारी घटना बताई फिर थाना पहुंचकर रिपोर्ट कराई गई जिस पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर विशेष न्यायधीश खिलावन राम ने जमनी पाली कोरबा जिला निवासी अभिषेक पिता राधा कृष्ण चौहान को धारा 376 पास्को एक तक के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर 10 दिन अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया गया।

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