छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

पेंशन योजनाओं के स्वीकृति हेतु आयुक्त ने अपनी शक्तियां जोन आयुक्तों को की प्रत्यायोजित

भिलाई। /नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त एस.के. सुंदरानी ने पेंशन से संबंधित विभिन्न योजनाओं जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सुखद सहारा पेंशन, मुख्यमंत्री पेंशन एवं राष्ट्रीय परिवार सहायता पेंशन योजनाओं के प्रकरणों की स्वीकृति हेतु सर्व जोन आयुक्त को छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 69(4) का उपयोग करते हुए आयुक्त की शक्तियां प्रत्यायोजित करने का आदेश जारी कर दिया है! इसके अतिरिक्त जोन आयुक्त को एक पत्र भी जारी किया है जिसमें पेंशन स्वीकृति संबंधी मार्गदर्शिका का पालन करने के लिए निर्देशित किया है इस निर्देश में पेंशन स्वीकृति संबंधी मार्गदर्शिका अनुसार राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना अंतर्गत नए प्रकरणों का क्रियान्वयन करने के लिए वर्ष 2007-2008 के बीपीएल सर्वेक्षण सूची में नाम वाले परिवार के हितग्राहियों को ही सभी 6 राष्ट्रीय योजना का लाभ दिया जाना है! आवेदक को निर्धारित आवेदन प्रपत्र में शासन के नियमानुसार आवेदन प्राप्त कर लोक सेवा केंद्र से ऑनलाइन करवाना होगा!

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