छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

छैः माह के स्थान पर अब एक वर्ष के अंदर कर सकेेगें आवेदन-आयुक्त

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में आवेदन करने समय में आयुक्त ने किया वृद्धि

दुर्ग ! गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के मुखिया का मृत्यु उपरान्त आवेदन किये जाने वाले समय सीमा में आयुक्त सुनील अग्रहरि द्वारा बढ़ोतरी करते हुये 6 माह के स्थान पर अब एक वर्ष के अंदर आवेदन करने की समय सीमा निर्धारित कर दिया गया।

        उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना गरीबी रेखा से जीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के मुखिया के मृत्यु पर आकस्मिक विपदा से निपटने हेतु तात्कालिक सहायता के लिए चलायी जा रही है। इस संबंध में कांग्रेस पार्षद दल एवं भाजपा पार्षद दलों द्वारा मृतक परिवार के सदस्यों द्वारा आवेदन करने की समय सीमा 6 माह के स्थान पर अब 1 वर्ष के अंदर आवेदन करने की मांग की गई हैं। इस संबंध में आयुक्त श्री अग्रहरि ने बताया विभिन्न प्रकार की घटना व दुर्घटनाओं के दौरान एैसे परिवारों के मुखिया मृत होने पर विभिन्न कारणों से आवेदन करने से चूक जाते हैं। तथा 6 माह के बाद आवेदन प्रस्तुत करने से किन्हीं कारणवश आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाता है। इससे हितग्राहियों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। समाज कल्याण संचालनालय छ0ग0 शासन रायपुर के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने हितग्राहियों से आवेदन प्राप्त करने हेतु स्थानीय निकायों को अधिकृत किया गया है।

        वार्ड जनप्रतिनिधियों ने आयुक्त से मुलाकात कर इस विषय पर चर्चा किये। एैसे परिवारों की समस्या से आयुक्त महोदय को अवगत कराया गया। जिसे देखते हुये आयुक्त ने आवेदन करने की समय सीमा को 6 माह के स्थान पर 1 वर्ष के अंदर आवेदन करने के आदेश प्रसारित कर दिये । आयुक्त ने बताया राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना की राशि शासकीय सेवक की आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिवार को दी जाने वाले अनुग्रह राशि की भांति है अतः राष्ट्रीय परिवार सहायता राशि के प्रकरणों की राशि की स्वीकृति एवं भुगतान में संवेदनशील बरतने आदेश दिये गये हैं। शासन ने परिवार सहायता योजना को संवेदनशील हितग्राही मूलक योजना बताते हुये प्रतिमाह इस योजना की समीक्षा करने कहा है।

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