छत्तीसगढ़

सक्ती व कमरीद के चिंहाकित क्षेत्र माईक्रो कंटेन्मेंट जोन घोषित Marked areas of Sakti and Kamrid declared as micro containment zones,

सक्ती व कमरीद के चिंहाकित क्षेत्र माईक्रो कंटेन्मेंट जोन घोषित,

जांजगीर-चांपा, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री जितेंद्र कुमार शुक्ला ने कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए जाने पर सारागांव तहसील के ग्राम कमरीद के वार्ड सारथी मोहल्ला और नगर पालिका सक्ती के वार्ड क्रमांक- 14 के चिन्हांकित क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार कंटेन्मेंट जोन में अति आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति तथा अपरिहार्य, स्वास्थगत आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर कंटेनमेंट जोन में आने-जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कंटेनमेंट जोन के निवासी बिना अनुमति के अपने घरों से बाहर किसी भी परिस्थिति में नहीं निकलेंगे। चिन्हांकित क्षेत्र पूर्णतः लाकडाउन रहेगा। क्षेत्र के अंतर्गत सभी दुकानें, आफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगे। वाहनों के आवागमन पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। अति आवश्यक होने पर पृथक से आदेश प्रसारित किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी संबंधित एसडीएम को दी गयी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य निगरानी, सैंपल की जांच आदि की व्यवस्था की जाएगी। कानून-व्यवस्था, कंटेनमेंट जोन को सील करने एवं गश्त करने के लिए आवश्यक पुलिस व्यवस्था के लिए पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कंटेनमेंट क्षेत्र में केवल एक प्रवेश एवं निकास द्वार की व्यवस्था हेतु पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन अभियंता को दायित्व सौंपा गया है।
स्वास्थ्य विभाग के एसओपी अनुसार पीपीई कीट, मास्क उपलब्ध करवाने, घरों का एक्टिव सर्विलांस, मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दी गयी है। कंटेनमेंट क्षेत्र में सेनेटाइज के लिए नगर पालिका सक्ती और पंचायत सारागांव के सीएमओ को दायित्व सौंपा गया है।
अजय शर्मा जिला ब्यूरो

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