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विधानसभा के मतदाता सूची में नही है जिनका नाम वे निगम चुनाव में नही दे पायेंगे वोट, Whose name is not in the voter list of the assembly, they will not be able to vote in the corporation elections

चुनाव से पहले तहसील कार्यालय मे देना होगा आवेदन
प्रमाण देने पर निगम की मतदाता सूची में जुड़ेगा नाम

भिलाई। विधानसभा चुनाव के मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज नहीं है, उन्हें आने वाले निगम चुनाव में मताधिकार नहीं मिल सकेगा। निगम चुनाव से पहले ऐसे लोगों को तहसील कार्यालय में आवेदन देकर विधानसभा की मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना पड़ेगा। इस प्रक्रिया को आनलाइन तरीके से भी पूरा किया जा सकता है। प्रक्रिया पूरी हो जाने का प्रमाण प्रस्तुत करने पर आवेदक का नाम निगम की मतदाता सूची में जुड़ सकेगा।
निगम चुनाव के लिए बनायी जाने वाली मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने वालों के लिए नियमों में परिवर्तन किया जा चुका है। इसकी जानकारी ज्यादातर को नहीं होने से उहापोह की स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में आने वाले निगम चुनाव में अनेक लोगों को मताधिकार से वंचित होना पड़ सकता है। पार्षद का चुनाव लडऩे की तैयारी में जुटे नेताओ को विधानसभा के मतदाता सची में नाम नहीं होने के चलते दावेदारी खोने का खतरा बना हुआ है।
दरअसल आने वाले दिनों में भिलाई, रिसाली व चरोदा नगर निगम क साथ जामुल पालिका में आम चुनाव होना है। भिलाई, रिसाली व जामुल चुनाव के लिए वार्डवार मतदाता सची तैयार कर लिया गया है। जबकि चरोदा निगम की मतदाता सची तैयार करने का काम भी शुरू हुआ है। बुधवार को चरोदा निगम में पूरे 40 वार्ड के मतदाता सूची तैयार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम मे विधानसभा की मतदाता सूची दिनांक 1 जनवरी 2021 की स्थिति के अनुरुप निगम के 40 वार्ड का मतदाता सूची तैयार किये जाने की जानकारी अधिकारियों ने दी। इसके साथ ही सूची में नये मदाता का नाम सीधे जोड़े जाने की अनुमति नहीं दी गई है।बताया जा है कि निर्वाचन आयोग ने अभी निगम चनाव में मताधिकार के लिए मतदाता का नाम विधानसभा की सूची में होना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में जो नये मतदाता है उन्हें निगम चुनाव में तब तक मताधिकार नहीं मिल पाएगा जब तक वे अपना नाम अपने विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सची में न जुड़वा लें। जिनका नाम मतदाता सूची में अब तक शामिल नहीं है उन्हे सबसे पहले तहसील कार्यालय जाकर विधानसभा की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने आवेदन करना होगा। इस प्रक्रिया को ऑनलाइन तरीके से भी पूरी की जा सकती है। इस प्रक्रिया के बाद जो प्रमाण पत्र मिलेगा उसे निगम के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से मिलकर वहां की मतदाता सूची में नम जुड़वाया जा सकेगा।

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