छत्तीसगढ़

आशा एवं स्माईल योजना : कोविड-19 से प्रभावित मुखिया के निधन होने के कारण जीवन-यापन में कठिनाई का सामना करने वाले परिवार के सदस्य को मिलेगा आर्थिक सहायता Asha and Smile Scheme: Financial assistance will be given to the family member who is facing difficulty in living due to the death of the head affected by Kovid-19.

आशा एवं स्माईल योजना : कोविड-19 से प्रभावित मुखिया के निधन होने के कारण जीवन-यापन में कठिनाई का सामना करने वाले परिवार के सदस्य को मिलेगा आर्थिक सहायता

कवर्धा, 18 जून 2021। छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त विकास निगम नवा रायपुर एवं जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कबीरधाम द्वारा ऐसे परिवार जिन्होने कोविड-19 महामारी से परिवार के मुखिया की मृत्यु होने के कारण जीवन-यापन हेतु कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के द्वारा आशा एवं स्माईल नाम से योजना प्रारंभ किया जा रहा है।
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कबीरधाम के कार्यपालन अधिकारी श्री उत्तम ठाकुर ने बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग से कोविड-19 महामारी से परिवार के मुखिया की मृत्यु पश्चात् उस परिवार के पालन-पोषण करने वाले व्यक्ति के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाना है, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों से 24 जून तक जिला अंत्यावसायी सहकारी विभाग कलेक्टर कार्यालय में शाम 5 बजे हस्तलिखित आवेदन जमा कर सकते है।

योजना के लिए पात्रता एवं शर्ते

जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कबीरधाम के कार्यपालन अधिकारी श्री उत्तम ठाकुर ने बताया कि इस योजना के लिए कोविड-19 महामारी से मृत्यु होने का प्रमाण पत्र संलग्न, आवेदक, आवेदिका की उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए, उम्र सत्यापन के लिए बोर्ड परीक्षा आठवी, दसवी, बारहवी अंकसूची एवं परिचय पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड तथा बैंक पासबुक का फोटोकॉपी संलग्न करना होगा। आवेदक, आवेदिका को जाति संबंधी प्रमाण पत्र सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करना होगा। आवेदक, आवेदिका को जिले का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करना होगा। आवेदक, आवेदिका की वार्षिक आय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में 3 लाख रूपए से अधिक न हो का प्रमाण पत्र सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करना होगा। किसी भी बैंक में कोई कर्ज नही है का बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदक, आवेदिका का चयन होने पर गॉरेंटर (जमानतदार) देना होगा। ( किसी शासकीय, अर्ध्दषासकीय कर्मचारी की जमानत या किसी कृषि भूमि स्वामी की चल, अचल संपत्ति की जमानत देनी होगी।) जमानतदार के जमीन पर कोई अन्य हिस्सेदार हो तो उनका सहमति पत्र। अचल संपत्ति जमीन का सर्च रिपोर्ट, मूल्यांकन रिपोर्ट बी-1 खसरा, ऋण पुस्तिका। किसी भी बैंक में बचत खाता खोलकर निर्धारित पोस्ट डेटेड चेक प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त अनुसार पात्रता रखने वाले आवेदक आवेदन पत्र में हाल ही का खीचा हुआ फोटो चस्पा कर अभिप्रमाणित कराते हुये इस कार्यालय को कार्यालयीन समय में जमा कर सकतें है।

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