छत्तीसगढ़

जांजगीर-चांपा जिले मैं शादी का झांसा देकर नाबालिग का अपहरण एवं दुष्कर्म 8 दिन तक Kidnapping and raping a minor on the pretext of marriage in Janjgir-Champa district for 8 days

जांजगीर-चांपा जिले मैं शादी का झांसा देकर नाबालिग का अपहरण एवं दुष्कर्म 8 दिन तक
सबका संदेश
जांजगीर चांपा 17 जून शक्ति कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक दिनांक 6 जून 2021 को प्रार्थी या गंगोत्री बाई पति शोभाराम उम्र 38 वर्ष निवासी अंडे मालखरौदा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 5 और 6 जून 2021 की दरमियानी रात को उसकी नाबालिक लड़की जिसे गांव का ही संदेही टिकेश्वर खूटे बहला-फुसलाकर कहीं ले गया है की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 173/2021 धारा 363 भादवी पंजीबद्ध कर नाबालिक लड़की एवं संदेही की पतासाजी में लिया गया। प्रकरण महिला संबंधी अपराध एवं अत्यंत संवेदनशील प्रकृति का होने से तत्काल घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी गई जिसके बाद पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय कुमार महादेवा के निर्देशन एवं एसडीओपी शक्ति शोभा राज अग्रवाल एवं थाना प्रभारी निरीक्षक केके महतो के कुशल मार्गदर्शन में त्वरित विवेचना करते हुए आरोपी की गिरफ्तारी हेतु तत्काल पतासाजी किया जा रहा था कि इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि आप अपहृता और संदेही उनके ग्राम अंडी मैं आरोपी के घर पर छिपकर रह रहे हैं सूचना मिलने के बाद तत्काल पुलिस टीम मौके के लिए रवाना हुई और संदेही और अपहृता को पकड़कर मालखरौदा थाने लाई अपहृता से पूछताछ करने पर उसने बताया कि आरोपी टिकेश्वर खूंटे उर्फ टिंकू के द्वारा शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर रात्रि में भगाकर खरसिया ले गया था सुबह तक साथ में रहकर पत्नी जैसे व्यवहार कर जबरन दैहिक शोषण किया है जिस पर प्रकरण में धारा 366, 376 पास्को एक्ट प्रकरण के आरोपी टिकेश्वर खूटे उर्फ टिंकू पिता रामकुमार उम्र 10 वर्ष सकिन अंडी थाना मालखरौदा का कृत्य अपराध सदर धारा घटित करना पर्याप्त सबूत पाए जाने से विधिवत भी गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

Related Articles

Back to top button