KAWARDHA: कबीरधाम पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऋचा मिश्रा, के निर्देशन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी नरेन्द्र कुमार बेंताल के द्वारा लाकडाउन का उल्लंघन करते पाये जाने पर महामारी अधिनियम के तहत उचित कार्यवाही करने कहा गया है। जिससे महामारी के बढ़ते संक्रमण पर अंकुश लगाकर आम जनों को सुरक्षित रखा जा सके। इसी तारतम्य में आज दिनांक 11.05.21 को आरोपी ईतवारी पिता फगुवा राम सतनामी उम्र 62 वर्ष साकिन अलीपुर पाढ़ी रोड पंडरिया थाना पंडरिया जिला कबीरधाम को अपने किराने के दुकान में अधिक धन प्राप्त करने हेतु सामान बेचते पाया गया। जो लॉक डाउन का उल्लंघन है जिससे कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के संक्रमण फैलाने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है, एवं आम जन भी संक्रमण का शिकार हो सकते हैं, जिस का विशेष ध्यान रखते हुए आरोपी के खिलाफ अप. क्र. 143/21 धारा 269 भा.द.वि.महामारी अधिनियम 1897 की धारा 03 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 ( बी ) के तहत कार्यावाही किया गया। इस कार्यावाही में थाना प्रभारी पंडरिया निरीक्षक के. के. वासनिक के कुशल नेतृत्व में थाना पंडरिया पुलिस टीम से सहायक उप निरीक्षक रघुवंश पाटिल , आर . 485 कल्याण गेंडरे , आर . 778 ओमप्रकाश खांडेकर का सराहनीय योगदान रहा।
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