फ्लोर मिल एवं हॉलर मिल को सुबह 08 से दोपहर 02 बजे तक संचालन की अनुमति Permission to operate floor mill and holler mill from 08 am to 02 pm

फ्लोर मिल एवं हॉलर मिल को सुबह 08 से दोपहर 02 बजे तक संचालन की अनुमति

कांकेर – कोविड-19 पॉजीटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्दन कुमार द्वारा 05 मई के प्रातः 06 बजे से 16 मई के प्रातः 06 बजे तक सम्पूर्ण उत्तर बस्तर कांकेर जिला को कन्टेमेन्ट जोन घोषित किया गया है। उक्त अवधि में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष सभी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी उक्त आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार जिले के समस्त फ्लोर मिल एवं हॉलर मिल को प्रातः 08 बजे से दोपहर 02 बजे तक सशर्त संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। फ्लोर मिल एवं हॉलर मिल संचालक टोकन सिस्टम के माध्यम से उक्त निर्धारित समय में यह सेवा प्रदान करेंगे। उपरोक्त गतिविधियों के संचालन हेतु कोविड-19 के निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्दन कुमार द्वारा 04 मई को जारी कन्टेमेन्ट जोन आदेश का शेष अंश यथावत रहेगा।


