छत्तीसगढ़

हवाई यात्रा कर राज्य में आने वालों के लिये आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्यहवाई यात्रा कर राज्य में आने वालों के लिये आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य RTPCR negative report mandatory for those traveling in the state by air travel

हवाई यात्रा कर राज्य में आने वालों के लिये आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य
बिलासपुर हवाई यात्रा के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाले सभी यात्रियों की 72 घंटे के भीतर आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट निगेटिव होना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट निगेटिव होने पर ही राज्य में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। अन्य राज्यों से संचालित फ्लाईट में बोर्डिंग के पूर्व संबंधित एयरलाईन द्वारा आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट होने पर ही यात्रियों को बोर्डिंग पास जारी करना अनिवार्य होगा। यदि त्रुटिवश कोई यात्री बिना आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट के राज्य में आगमन करते हैं तो उनको एयरपोर्ट से बाहर आने की अनुमति नहीं होगी। यह निर्देश राज्य में 4 मई 2021 से लागू होगा।

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