छत्तीसगढ़

विवाह समारोह में गाईडलाईन का पालन नहीं करने वाले लोगों से 25 अप्रैल को 02 लाख 95 हजार रूपये का जुर्मानाविवाह समारोह में गाईडलाईन का पालन नहीं करने वाले लोगों से 25 अप्रैल को 02 लाख 95 हजार रूपये का जुर्माना On April 25 from people who did not follow the guide line at the wedding ceremony02 lakh 95 thousand fine

विवाह समारोह में गाईडलाईन का पालन नहीं करने वाले लोगों से 25 अप्रैल को
02 लाख 95 हजार रूपये का जुर्माना

कांकेर कोरोना वायरस से बचाव के लिए कांकेर जिले को 05 मई के प्रातः 06 बजे तक कन्टेमंेट जोन घोषित किया गया है। इस अवधि में विवाह समारोह में अधिकतम 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति प्रदान की गई है। जिला प्रशासन की टीम द्वारा लगातार विवाह समारोह का आकस्मिक निरीक्षण किया जाकर कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर का पालन करने की समझाईश दी जा रही है तथा निर्धारित संख्या से अधिक लोगों के विवाह में शामिल होने पर चालान काटने की कार्यवाही भी किया जा रहा है। गत दिवस 25 अप्रैल रविवार को जिला प्रशासन की टीम द्वारा जिले के 57 विवाह समारोह का आकस्मिक निरीक्षण किया गया जिसमें अनुमति प्राप्त निर्धारित संख्या से अधिक लोगों के विवाह समारोह में शामिल होने पर 02 लाख 95 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया। कांकेर विकासखण्ड में 15, नरहरपुर विकासखण्ड में 04, चारामा विकासखण्ड में 05, भानुप्रतापपुर विकासखण्ड में 15, दुर्गूकोंदल विकासखण्ड में 02, अन्तागढ़ विकासखण्ड में 06 और कोयलीबेड़ा विकासखण्ड में 10 विवाह समारोहों की जिला प्रशासन की टीम द्वारा आकस्मिक जांच की गई, जिसमें निर्धारित संख्या से अधिक लोगों के शामिल होने पर चालान की कार्यवाही किया गया। कांकेर विकासखण्ड के ग्राम नारा में 25 हजार रूपये एवं ग्राम ठेलकाबोड़ में 20 हजार रूपये का चालान की कार्यवाही की गई। नरहरपुर विकासखण्ड के ग्राम डुडूमबहारा में 50 हजार रूपये, ग्राम बागोड़ में 01 लाख रूपये, ग्राम जुनवानी में 15 हजार रूपये तथा ग्राम साल्हेटोला में 40 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया, वहीं चारामा विकासखण्ड के ग्राम कोटेला में आयोजित एक विवाह समारोह में कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर का उल्लंघन पाये जाने पर 10 हजार रूपये कर जुर्माना लगाया जाकर भोज बंद कराया गया। भानुप्रतापपुर विकासखण्ड के ग्राम चिल्हाटी में 05 हजार रूपये जुर्माना लगया गया तथा दुर्गूकोंदल विकासखण्ड के ग्राम ईरागांव में कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर का उल्लंघन पाये जाने पर वर-वधू दोनों पक्षों को 10 हजार रूपये के जुर्माना से दण्डित किया गया। कोयलीबेड़ा विकासखण्ड के ग्राम बारदा में 20 हजार रूपये के चालानी की कार्यवाही की गई।

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