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*महामारी कोरोना(कोविड-19) से लड़ने होम-आइसोलेशन(घर मे एकांतवास) के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जारी की जरूरी निर्देशिका*

बेमेतरा:- ज़िला प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण के दौरान होम आइसोलेशन(घर मे एकांतवास) में रहने वाले मरीजों के लिए स्वास्थ्य विभाग ने संक्षिप्त निर्देशिका जारी की है। इसके जरिए होम आइसोलेशन की प्रक्रिया, पात्रता-अपात्रता, नियम सहित मरीजों को बरतने वाली आवश्यक सावधानियां इत्यादि बताई गई है।

*होम आइसोलेशन के लिए पात्रता:-*
कोविड 19 के धनात्मक ऐसे मरीज जो लक्षण रहित अथवा कम लक्षण के हों, वे होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। इसके लिए मरीज के घर पर अलग से शौचालययुक्त हवादार कमरा, उसकी 24 घंटे देख-रेख के लिए परिजन/परिचारक उपलब्ध होना चाहिए। सभी शासकीय दिशा-निर्देशों का पालन करने की लिखित सहमति, चिकित्सक के बताए अनुसार नियमित रूप से दवाओं का सेवन करना अपने सभी पैरामीटर की जानकारी प्रतिदिन कम से कम दो बार कंट्रोल रूम में भेजना जरूरी है। को-माॅर्बिड अथवा अधिक उम्र के मरीज प्रतिदिन कम से कम एक बार वीडियो काॅलिंग की सहमति के अलावा, घर पर पूरे समय मास्क लगाकर रहना तथा साफ-सफाई के सभी निर्देशों का पालन, मरीज के परिजनो को परामर्श अनुसार नियमित रूप से बचाव के लिए अपनी दवाओं का सेवा करना तथा मरीज का अपने घर/कमरे से पूरे 17 दिन तक बाहर नहीं निकलने की शर्तों के साथ उन्हें होम आइसोलेशन की पात्रता दी गई है।

*होम आइसोलेशन के लिए प्रक्रिया:-*
कोविड 19 के धनात्मक मरीजों को उपलब्ध एप अथवा हार्ड काॅपी के माध्यम से कंट्रोल रूम से सहमति और चिकित्सक की अनुमति के बाद होम आइसोलेशन की स्वीकृति दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले मरीज उस क्षेत्र के खण्ड चिकित्सा अधिकारी अथवा चिकित्सा अधिकारी की अनुमति के बाद ही होम आइसोलेशन के लिए पात्र होंगे। प्रत्येक मरीज होम आइसोलेशन की पात्रता के संबंध में एक शपथ पत्र भरकर संबंधित अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। आपातकालीन स्थिति में मरीज अपने नजदीक के कोविड अस्पताल में उपलब्ध एंबुलेंस अथवा स्वयं निजी वाहन से तत्काल पहुंचेंगे। गौरतलब है कि संजीवनी एंबुलेंस सेवा-108, आरोग्य एवं परामर्श सेवा-104 और मुक्तांजली सेवा के लिए 1099 नंबर पर डायल किया जा सकता है।

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