छत्तीसगढ़

7 अगस्त से सभी दुकानें सामान्य रूप से खोलने की अनुमति

अन्लाक-3,
7 अगस्त से सभी दुकानें सामान्य रूप से खोलने की अनुमति,

सबका संदेश कान्हा तिवारी-
एस ओ पी का पालन कर जीम और योग केंद्र प्रारंभ किया जा सकेगा,
नगरीय क्षेत्रों में सप्ताह में एक दिन दुकानें बंद रहेंगी,

जिला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश,

जांजगीर-चांपा, 6 अगस्त,2020/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री यशवंत कुमार ने आज आदेश जारी कर 7 अगस्त से जिले के कंटेंन्मेट जोनो के बाहर के क्षेत्रों में कुछ गतिविधियों को छोड़कर सभी ब्यावसायिक गतिविधियों को सामान्य रूप से संचालित करने की अनुमति दी है। आदेश में जिम और योग सेंटर को एस ओ पी का पालन करते हुए खोलने और नगरीय क्षेत्रों में ब्यावसायिक संस्थानों को सप्ताह में एक दिन अनिवार्य रूप से बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
जारी आदेश में अन्लाक -3 के दौरान कंटेनमेंट जोनों के बाहर के क्षेत्रों में निम्न गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति दी गई है। इनमें

स्कूल महाविद्यालय शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे।
ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा की अनुमति जारी रहेगी और उसे प्रोत्साहित किया जाएगा।

सिनेमा हॉल स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क ,मदिरालय (बार) और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स तथा इसी प्रकार के अन्य स्थान। योग संस्थानों और जिम्नेजियम को 7 अगस्त,2020 से मानक प्रचालन के अनुसार कार्य करने की अनुमति होगी।

सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद मनोरंजन, शैक्षणिक सांस्कृतिक ,धार्मिक समारोह तथा अन्य बड़े सम्मेलन। अंतरराज्यीय बस सेवाओं की अनुमति नहीं होगी।

सप्ताह में एक दिन दुकानें बंद रहेगी-

जांजगीर चांपा के समस्त नगरीय क्षेत्रों में बाजार ,दुकान व्यवसायिक संस्थान एवं अन्य प्रतिष्ठान (उचित मूल्य की दुकान, दवाई दुकान, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी को छोड़कर) निम्नानुसार सप्ताह में 1 दिन बंद रहेंगे।

गुरुवार को नगर पालिका जांजगीर नैला, अकलतरा, शनिवार को नगर पालिका सक्ती, नगर पंचायत जैजैपुर, नवागढ़, रविवार को डबरा, चंद्रपुर, सोमवार को बाराद्वार ,मंगलवार को शिवरीनारायण, बलौदा, खरोद, अडभार और सारागांव, बुधवार को नगर पालिका चांपा ,नगर पंचायत राहोद बंद रहेंगे।

आदेश में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क पहने जैसे अन्य प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजन की अनुमति होगी।

कंटेनमेंट दोनों में लॉकडाउन 31 अगस्त 2020 तक लागू रहेगा। कंटेनमेंट जोन में केवल अति आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति होगी। जोनों में आवागमन की अनुमति नहीं होगी।

आदेश में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों अन्य गंभीर रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजनों को छोड़कर घर पर रहने की सलाह दी गई है।

कार्यालयों और कार्य स्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नियोक्ताओं को विशेष प्रयास करके यह सुनिश्चित करना होगा कि कंपैटिबल मोबाइल फोन रखने वाले सभी कर्मचारियों द्वारा आरोग्य सेतु को इंस्टॉल कर लिया गया है ।कंपैटिबल मोबाइल फोन ऊपर आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने और एप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति को नियमित रूप से अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। ताकि जोखिम वाले लोगों को समय पर चिकित्सा मुहैया कराने में सुविधा हो सके।

कोविड 19 की रोकथाम के बारे में निम्नांकित जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा-

फेस कवर करना –
सभी सार्वजनिक स्थानों और कार्य-स्थलों पर और परिवहन के दौरान फेसकवर पहनना अनिवार्य है।
सोसल डिस्टेसिंग बनाना – व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों में कम से कम 6 फीट की दूरी (दो गज की दूरी) रखी जाएगी।
भीड-भाड – सार्वजनिक सभाओ,आयोजनों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर राज्यध्संघ राज्य क्षेत्र स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए कानूनों, नियमों अथवा विनियमों के अनुसार यथा निर्धारित जुर्माने से दंडनीय होगा।
शराब, पान, गुटका, तंबाकू आदि के सेवन की सार्वजनिक स्थानों पर अनुमति नही होगी।

दुकान, व्यवसायिक एवं अन्य प्रतिष्ठान को खोलने के पूर्व सेनेटाईज किया जाए।

दुकान, व्यवसायिक एवं अन्य प्रतिश्ठान के बाहर साबुन एवं स्वच्छ पानी अथवा सेनेटाईजर की व्यवस्था की जाये तथा प्रत्येक क्रेता हाथ धोने के उपरांत ही दुकान में प्रवेश करें।

दुकान, व्यवसायिक एवं अन्य प्रतिश्ठान परिसर एवं सार्वजनिक क्षेत्र में मदिरा, पान, गुटका, तम्बाखु आदि का सेवन पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।

दुकान, व्यवसायिक एवं अन्य प्रतिष्ठान परिसर में 01-01 मीटर की दूरी पर दुकान मालिक द्वारा व्यक्तियों के फिजिकल डिस्टेसिंग पालन कराने हेतु निशान लगाया जायें। सम्पूर्ण कार्यस्थल, सामान्य सुविधाओं और मानव संपर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं की बार-बार सफाई सुनिश्चत की जावें।

विवाह संबंधी कार्यक्रम में सोसल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 (पचास) होगी। इसकी अनुमति संबंधित तहसीलदारध्अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी।

अंतिम संस्कार,अंत्येष्ठि जैसे आयोजनों में सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियों की अधिकतम 20 (बीस) होगी। इसकी अनुमति संबंधित तहसीलदारध्अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी।

समस्त कारखाना,औद्योगिक संथान एवं व्यवसायिक परिसर में थर्मल स्केनिंग, मास्क, सैनेटाईजर, हाथ धोने के लिये साबुन एवं पानी की व्यवस्था सुनिष्चित हो साथ ही साथ कार्यरत कर्मचारियों की पाली में ड्यूटी लगाया जाना आवश्यक होगा।
कार्यालय, अर्द्ध २ाासकीय, अषासकीय कार्यालय तथा २ाासकीय कार्यालयों,विभागों के अंतर्गत निगम,मण्डलध्श,आयोग एवं अन्य प्रशासकीय ईकाईयों के संचालन करने के संबंध में निर्देश-

कार्यालय, अर्द्ध २ाासकीय, अशासकीय कार्यालय तथा २ाासकीय कार्यालयों,विभागों के अंतर्गत निगम,मण्डल,आयोग एवं अन्य प्रशासकीय ईकाई 07 अगस्त 2020 से खुलेंगे, परन्तु सार्वजनिक प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सभी कार्यालयों में फेस मास्क के उपयोग तथा सोशलध्फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जायें।

दफ्तरों एवं कार्यालयों में (निजी एवं २ाासकीय) कर्मचारियों की बेहतर सुरक्षा हेतु नियोक्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे सभी कर्मचारियों के फोन में ’’अरोग्य सेतु एप्प’’ डाउनलोड करवायें।

04 से अधिक व्यक्तियों को ज्ञापन सौंपने हेतु अनुमति नही होगी।

अनलाॅक-3 के दौरान आदेशों एवं दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हो, के अन्तर्गत कार्यवाही के भागी होंगे। जिले में कंटेनमेंट जोन घोशित होने की दशा में शासन द्वारा सम्पूर्ण लाॅकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा छूट दी गई गतिविधियों (आवश्यक सेवाओं को छोडकर) को निशष्पादित करने की अनुमति कंटेनमेंट जोन में कदापि नहीं होगी।
पूर्व में जारी आदेश/निर्देश एवं २ार्ते यथावत् लागू रहेंगी।

योग संस्थानों एवं व्यायामशालाओं (जिम्नेजियम) में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिये निवारक उपायों पर दिशा-निर्देश-
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया के अनुसार निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित करने की २ार्त पर योग संस्थान एवं जिम्नेजियम संचालित की जा सकेगी –

कंटेनमेंट जोन में सभी योग संस्थान एवं जिम्नेजियम जनता के लिये बंद रहेंगे। केवल कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में योग संस्थान एवं जिम्नेजियम खोलने की अनुमति होगी।
सभी योग संस्थान एवं जिम्नेजियम भारत सरकारध्राज्य सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य संबंधी सभी दिषानिर्देषोंध्एसओपीध्अधिसूचनाओं का अनुपालन करेंगे।
65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। तद्नुसार योग संस्थान एवं जिम्नेजियम के प्रबंधक व्यक्तियों को सलाह देंगे।
योग संस्थान एवं जिम्नेजियम के प्रवेष द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी। अलक्षण वाले व्यक्तियों को प्रवेश हेतु अनुमति दी जावें।
जहां तक संभव हो कम से कम 6 फीट की २ाारीरिक दूरी का पालन किया जावें।

परिसर में फेस कवरध्मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जावें।

योग संस्थान एवं जिम्नेजियम में प्रवेश करने के पूर्व कम से कम 40-60 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना अथवा अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाईजर का उपयोग (कम से कम 20 सेकंड के लिये) करना अनिवार्य होगा।
२वसन शिष्टाचार का सख्ती से पालन किया जाए। खांसते या छींकते समय टिशु पेपरध्रूमालध्कोहनी का उपयोग किया जाए तथा टिशु पेपर को ठीक से निपटानध्डिस्ट्राय किया जाए।
स्वास्थ्य की स्व-निगरानी करना और किसी भी बीमारी की जल्द से जल्द राज्य और जिला हेल्पलाईन नंबरों पर रिपोर्ट करना।
थूकना सख्त प्रतिबंधित रहेगा।
सभी व्यक्तियों को अरोग्य सेतु एप्प इंस्टाल कर उपयोग करने की सलाह दी गईहै।

समस्त योग संस्थान एवं जिम्नेजियम निम्नानुसार निर्देषों का पालन करना भी सुनिश्चित करेंगेरू-

योग संस्थान एवं जिम्नेजियम खोलने से पूर्व –

04 वर्गमीटर प्रति व्यक्ति के आधार पर योग संस्थानध्जिम्नेजियम के फर्श क्षेत्र की योजना बनाएं।
प्लेस उपकरण, जिसमें कार्डियो और स्ट्रेंथ मषीन शामिल है, 6 फीट के अलावा, जहां भी संभव हो, सोशल डिस्टेसिंग को सुविधाजनक बनाने के लिये उपकरणों को स्थानांतरित करके।
जहां उपलब्ध हो, बाहर के उपकरण को स्थानांतरित करके किसी भी बाहरी स्थान का उपयोग करें।
फर्श या दीवार को चिन्हों का उपयोग करके बंद स्थानों के भीतर व्यायाम क्षेत्रों में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिये विशिष्ट मार्ग बनाएं।
6 फीट के अंतराल के साथ फर्श पर चिन्हों के साथ, परिसर के अंदर और बाहर कतार प्रबंधन सुनिश्चित करें।
कार्ड आधारित ध्संपर्क रहित भुगतान को बढावा देना।
सामान्य व्यायामषाला के फर्श, विशिष्ट कसरत क्षेत्रों और परिवर्तन कक्षों के भीतर कर्मचारियों और सदस्यों की संख्या को सीमित करें –
निर्दिश्ट क्षेत्रों में अनुमत सदस्यों की संख्या को प्रतिबंधित करना।

विशिष्ट सत्रों के लिये सदस्यों (विषेश रूप से आॅनलाईन) को पंजीकृत करने के लिये आवश्यकताओं के साथ अभ्यास क्षेत्रों के लिये ’’फिटनेस सत्रों’’ को लागू करना।
लाॅकर्स उपयोग सोशल डिस्टेसिंग की २ार्त पर अनुमत रहेंगे।
सुनिश्चित करें कि डस्टबीन और कचरा डिब्बे हर समय कवर हों।
स्पा, सौना, स्टीम बाथ और स्वीमिंग पूल (जहां भी लागू हो) बंद रहेंगे।

कीटाणुशोधन –

परिसर के भीतर सभी क्षेत्रों को नियमित रूप से अनुमोदित कीटाणुनाशकों का उपयोग करके कीटाणुरहित किया जाएगा। विसंक्रमित किये जाने वाले क्षेत्रों में २ाामिल है, लेकिन इन तक सीमित नही हैरू-
आधार, भवन, कमरों का प्रवेष
स्टाफ और आगंतुकों द्वारा उपयोग किये जाने वाले सभी खुले क्षेत्र
वाॅशरूम और २ाौचालय
(सदस्यों को अलग-अलग वर्कआउट २ाूज ले जाने के लिये प्रोत्साहित किया जाए)
अन्य सभी बार-बार स्पर्श होने वाले स्थान (डोर नाॅब्स, हैंडल आदि)
व्यायामशाला में उपकरण।

गतिविधियों की योजना और निर्धारण –

प्रतिदिन स्थान के आधार पर प्रति सत्र अधिकतम क्षमता की गणना करें। उसी के अनुसार सत्र को निर्धारित करें और सदस्यों को सूचित करें।
योगिक क्रिया-

योग क्रिया के अभ्यास को समय के लिये टाला जा सकता है। यहां तक कि अगर यह अनिवार्य रूप से अभ्यास किया जाना है, तो यह खुले स्थानों में किया जा सकता है।
समूह फिटनेस कमरे और कक्षाएं
क्लास सत्र के समय और आने और जाने वाले सदस्यों के बीच ओवरलैप से बचने के लिये कक्षाओं के बीच न्यूनतम 15-30 मिनट की अनुमति।
जहां भी संभव हों, समूह फिटनेस कक्षाएं आॅनलाईन प्रदान करना।
कमरे के आकार और फिटनेस गतिविधि की प्रकृति के आधार पर प्रति समूह फिटनेस वर्ग की अनुमति वाले व्यक्तियों की संख्या को प्रतिबंधित करना।

योग संस्थान एवं व्यायामशाला में व्यक्तिगत प्रशिक्षण-
जहां भी संभव हों, व्यक्तिगत प्रशिक्षण सत्रों के दौरान निजी प्रशिक्षक और ग्राहकों के बीच 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करें।

सुनिष्चित करें कि सत्रों को केवल उन अभ्यासों को षामिल करने के लिये तैयार किया गया है जो प्रशिक्षक और क्लाइंट के बीच सेटअप और उपकरणों सहित भौतिक संपर्क की आवष्यकता नही है। ,

प्रति सत्र ग्राहकों की संख्या सीमित करें और सभी ग्राहकों के बीच पर्याप्त रिक्ति सुनिश्चित करें।
योग संस्थानोंध्व्यायामषालाओं में बाहरी स्थानों का उपयोग करें जहां उपलब्ध हों ।

कर्मचारियों के लिये
सामाजिक दूरियां सुनिश्चित करने के लिये बदलाव और उपस्थिति की योजना बनायी जाएं।
कंटेनमेंट जोन में रहने वाले कर्मचारी तब तक इस सुविधा में २ाामिल नहीं होंगे, जब तक कि कंटेनमेंन जोन मुक्त नही हो जाता।
हाउसकीपिंग स्टाॅफ को अपशिष्ट प्रबंधन और निपटान के लिये मानदण्डों के बारे में सूचित और प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
योग संस्थान एवं जिम्नेजियम के अधिकारीध्कर्मचारी जो अधिक जोखिम में है यानि वृद्ध कर्मचारी, गर्भवती कर्मचारी और कर्मचारी जो नियमित चिकित्सा ले रहे है, अतिरिक्त सावधीन बरतने के लिये उन्हें जनता के साथ सीधे संपर्क की आवश्यकता वाले किसी भी फ्रंट लाईन कार्य के संपर्क में नही आना चाहिए।
उपलब्धता और आपूर्ति प्रबंधन

उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा गियर्स जैसे फेस कवरध्मास्क, वीजर्स, हैण्ड सैनिटाईजर आदि को सदस्यों, आगुंतको और कर्मचारियों को प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

उपयोग करने से पहले और बाद में उपकरणों को साफ करने के लिये सदस्योंध्कर्मचारियों के लिये कीआणुनाशक पोंछे या कीटाणुनाषक समाधान और डिस्पोजेबल पेपर तौलिए की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान करें।

व्यायाम से पहले सदस्यों के आॅक्सीजन संतृप्ति को रिकार्ड करने के लिये पल्स आॅक्सीमीटर की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

योग संस्थान एवं जिम्नेजियम खोलने के बाद प्रवेश बिन्दु पर –

योग संस्थान एवं जिम्नेजियम के प्रवेष द्वार पर सेनिटाईजर डिस्पेंसर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
योग संस्थान एवं जिम्नेजियम में केवल अलक्षण वाले व्यक्तियों को प्रवेष हेतु अनुमति दी जावें।
फेस कवरध्मास्क का उपयोग करने वाले व्यक्तियों का ही प्रवेष की अनुमति दी जावें।
सभी सदस्य, आगंतुक और कर्मचारी योग संस्थानध्जिम्नेजियम के अंदर हर समय जोखिम की पहचान के लिये अरोग्य सेतु एप्प का उपयोग करने पर विचार कर सकते है।
कोविड-19 के निवारक उपायो के बारे में पोस्टरध्स्टैण्डी प्रमुखता से प्रदर्षित किये जावें। कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिये आॅडियो और वीडियो क्लिप को नियमित रूप से चलाया जाना चाहिए।
कतारों में हर समय न्यूनतम 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करें।
पार्किंग स्थल, गलियारों में और लिफ्टों में उचित भीड प्रबंधन – विधिवत सामाजिक दूरी मानदंडो का पालन किया जाए।
सदस्योंध्आगंतुको का, अलग-अलग समय स्लाॅट के साथ, पर्याप्त भौतिक दूरी और परिसर और उपकरणों के कीटाणुशोधन के लिये अनुमति देना ।
योग संस्थानों में, जूतेध्जूते को परिसर के बाहर अधिमानतः उताराना होता है जहां योग अभ्यास किया जाता है । यदि आवश्यक हो, तो उन्हें प्रत्येक व्यक्तिध्परिवार के लिये अलग-अलग स्लाॅट में व्यक्तियों द्वारा स्वयं रखा जाना चाहिए।
सदस्यों और आगंतुको के चेक-इन और चेक-आउट समय का विवरण दर्ज किया जाना चाहिए (नाम, पता और फोन नंबर)
व्यायाम करने से पहले कार्डियों, २ाक्ति प्रषिक्षण आदि के लिये उपकरणों का उपयोग के संबंध में निर्देष-

प्रत्येक उपयोग के बाद उपकरण कीटाणुरहित किया गया है।
अल्कोहल स्वैब के साथ मध्य उंगली को साफ करें और पल्स आॅक्सीमीटर का उपयोग करके आॅक्सीजन संतृप्ति जांच करें। 95ः से कम आॅक्सीजन संतृप्ति वाले लोगों को व्यायाम करने की अनुमति नही दी जानी चाहिए। केंद्रीयध्राज्य हेल्पलाईनध्एम्बुलेंस को काॅल करें और ऐसे व्यक्तियों को निकटतम स्वास्थ्य सुविधा के लिये संदर्भित करें।
एक्सरसाइज करते समय मास्क न पहनें।
प्रत्येक व्यायामषाला उपकरण के पास हैंड सैनिटाइजर स्टेषन दिये जाने चाहिए।
यह सुनिश्चित करें कि सदस्य व्यायामशाला उपकरणों का उपयोग करने से पहले अपने हाथों को साफ करें।

योग अभ्यास/अन्य व्यायाम सत्रों के दौरान

आम व्यायाम मेट से बचा जाना चाहिए और सदस्यों को अधिमानतः अपने स्वयं के व्यायाम मैट लाने चाहिए जो वे अपने साथ वापस ले सकते है।
संक्रमण के फैलने के संभावित खतरे के मद्देनजर, जहां तक संभव है कि रिकार्ड किये गये संगीतध्गाने बजाए जा सकते है और चिल्लानाध्हंसी योग व्यायाम की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
अगर आपको सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है तो व्यायाम बंद कर दें। आॅक्सीजन संतृप्ति जांच करें। 95ः से कम आॅक्सीजन संतृप्ति वाले लोगों को व्यायाम करने की अनुमति नही दी जानी चाहिए। केंद्रीयध्राज्य हेल्पलाईनध्एम्बुलेंस को काॅल करें और ऐसे व्यक्तियों को निकटतम स्वास्थ्य सुविधा के लिये देखें।

व्यायाम के बाद और आम क्षेत्रो में

कवर किये गये डिब्बे में फेस कवर/मास्क/इस्तेमाल किये गये तौलिए का उचित निपटान सुनिश्चित करें।
उपयोग से पहले और बाद में षाॅवर क्षेत्रों/वाॅशरूम को साफ किया जाना चाहिए।
कैफेटेरिया की सुविधा, यदि कोई परिसर के भीतर है, तो हर समय सामाजिक सुरक्षा मानदंडो का पालन करना होगा।

व्यायामशाला उपकरणों की सफाई और कीटाणुशोधन, विषेश रूप से अक्सर स्पर्श किये गये सतहों (हाथ की रेल, बैंच जुडनार, आदि) प्रत्येक अभ्यास सत्र के बाद किया जाता है, इससे पहले कि यह अगले सदस्य द्वारा उपयोग किया जाता है।
फर्ष की सफाई व्यायाम सत्रों के बीच की जाए।

बंद होने के समय

२ाावर कक्ष और लाॅकर/चेजिंग एरिया को ठीक से साफ/सैनिटाइज किया जाए।
सभी वाशरूम की सफाई सुनिश्चित की जाए।
बंद करने से पहले, पूरे परिसर को कीटाणुरहित किया जाए।

यदि परिसर के भीतर संदिग्ध या संक्रमित व्यक्ति पाया जाता है तोरू-

संदिग्ध/संक्रमित व्यक्ति को एक अलग कमरेध्जगह में रखकर आईसोलेट किया जावें।
जब तक ऐसे व्यक्ति की जांच किसी डाॅक्टर द्वारा न कर ली जावें तब तक उस व्यक्ति को मास्क/फेस कवर उपलब्ध कराई जावें।
तत्काल निकटतम चिकित्सा सुविधा (अस्पताल/क्लिनिक) जिला हेल्पलाईन नंबर पर सूचित किया जावें।
नामित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकरण (जिला आरआरटी/उपचार चिकित्सक) द्वारा एक जोखिम मूल्यांकन किया जाएगा और तद्नुसार मामले के प्रबंधन उसके संपर्कों और कीटाणुशोधन की आवश्यकता के बारे में आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

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