मेडिकल प्रयोजन के लिए कर सकेंगे बैंकिंग, Banking will be done for medical purpose
दुर्ग / कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे के द्वारा दुर्ग जिला को 26 अप्रैल तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इस अवधि के दौरान बैंकों को केवल एटीएम कैश रिफिलिंग एवं कार्यालयीन प्रयोजन हेतु खोलने की अनुमति होगी किंतु दवा एवं चिकित्सा प्रयोजन को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के लेनदेन हेतु बैंक/ शाखा संचालन की अनुमति नहीं होगी। इस अवधि के दौरान कोमॉर्बिड/ गर्भवती अधिकारियों/ कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए बैंकों को न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करने अनुमति प्रदान की जाती है, किंतु सभी बैंक शाखाएं प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक ही संचालित हो सकेंगी। इस अवधि के दौरान केवल एटीएम कैश रिफिलिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, पेट्रोल/डीजल पंप, एलपीजी, पीडीएस/केरोसिन वितरण, शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेनदेन, उद्योग व्यापारिक लेन-देन, श्रमिकों के भुगतान मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति/लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादक, शासकीय लेन देन, निविदा अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आम जनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी