छत्तीसगढ़

कल से शाम 6 बजे बंद हो जाएंगी शराब सहित ये दुकानें, इन सेवाओं को मिली 8 बजे तक की छूट, निर्देश जारी

राजधानी रायपुर सहित प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। रोजाना अलग-अलग जिलों से सैकड़ों नए मरीजों की पुष्टि हो रही है। हालात को देखते हुए बेमेतरा और दुर्ग जिला प्रशासन ने टोटल लॉकडाउन लगा दिया है। वहीं, रायपुर जिला प्रशासन ने दुकानों और संस्थानों को खोलने और बंद करने के लिए निर्देश जारी किया है।

जारी निर्देश के अनुसार दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुली रहेंगी। वहीं, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। जबकि जिम, स्विमिंग पूल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। आइए देखते हैं कौन सी दुकानें कितने बजे तक खुली रहेंगी।पेटोल पम्प एवं मेडिकल स्टोर्स उपरोक्त नियंत्रण से मुक्त रहेंगे।
• शहरी क्षेत्रों के सभी प्रकार के साप्ताहिक बाजार आगामी आदेश पर्यंत बंद रहेंगे।
• तेलीबांधा, बुढ़ातालाब आदि अन्य समस्त स्थलों /उद्यानों/ मार्गों के आसपास की चौपाटी, खाद्य पेय सामग्री की ठेला गुमटी भी संध्या 6 बजे बंद होंगे।जिले की समस्त प्रकार के देशी विदेशी मदिरा दुकान संध्या 6.00 बजे बंद होंगे।
•सिनेमा/मल्टीप्लेक्स/ छबिगृह का अंतिम प्रदर्शन रात्रि 8.00 बजे समाप्त करना अनिवार्य होगा।
• सभी जिम, स्विमिंग पूल आगामी आदेश पर्यंत बंद रहेंगे।

सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को स्वयं फलैक्स छपवाकर दुकानों के खुलने एवं बंद करने के समय सीमा को प्रदर्शित करना होगा। सभी व्यापारियों/ कर्मचारियों /ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। समस्त व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगासभी व्यवसायियों को अपने दुकान /संस्थान में विक्रय हेतु मास्क रखना अनिवार्य होगा, ताकि बिना मास्क पहने खरीददारी करने के लिए आये ग्राहको को सर्वप्रथम मास्क का विकय/ चितरण किया जावे एवं तत्पश्चात् अन्य वस्तुओं/ सेवाओं का विक्रय किया जाये।
• प्रत्येक दुकान/संस्थान में स्वयं तथा आगतुको के उपयोग हेतु सेनेटाइज़र रखना अनिवार्य होगा अगर किसी बाजार या अन्य किसी क्षेत्र में कन्टेनमेंट जोन घोषित हो जाता है तो उस क्षेत्र के समस्त व्यवसाय बंद हो जायेगे एवं उस क्षेत्र में कन्टेंगेन्ट जाने के समस्त नियमों का पालन करना होगा।

 

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