छत्तीसगढ़

चिकित्सक द्वारा जारी दवा पर्ची अनुसार ही किसी भी व्यक्ति या मरीजों को सर्दी-खांसी, बुखार की दवा का विक्रय करने के निर्देश

चिकित्सक द्वारा जारी दवा पर्ची अनुसार ही किसी भी व्यक्ति या मरीजों को सर्दी-खांसी, बुखार की दवा का विक्रय करने के निर्देश

कांकेर – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्दन कुमार द्वारा नोवल कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले के समस्त एलोपैथिक, होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक औषधि विक्रेताओं को आदेशित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति या मरीज के द्वारा सर्दी-खांसी एवं बुखार हेतु दवा की मांग किये जाने पर उन्हें चिकित्सक से सलाह उपरांत चिकित्सक द्वारा जारी वैध दवा पर्ची अनुसार ही दवाईयों का विक्रय किया जावे।

 

 


कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सर्दी-खांसी एवं बुखार से ग्रसित व्यक्ति या मरीजों को पंजीकृत चिकित्सक से परामर्श लेने व कोविड जांच हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कलेक्टर द्वारा जिले के समस्त एलोपैथिक, होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक औषधि विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

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