छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

– 69 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से बनेंगी योजना, 26 हजार से अधिक घरों में नल कनेक्शन दिया जाएगा: – 69 crore 45 lakhs scheme to be built, tap connection will be given in more than 26 thousand houses

दुर्ग//स्वच्छ पेयजल सबको उपलब्ध कराने की दिशा में आज बड़ा निर्णय जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में लिया गया। बैठक में 69 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से 90 नलजल योजनाओं को स्वीकृति दी गई। इन योजनाओं के माध्म से 26 हजार 562 परिवारों को नल कनेक्शन दिये जाएंगे। सभी नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में यह बड़ा कदम है। बैठक में कलेक्टर डा. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने जल एवं स्वच्छता मिशन के कार्यों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने कहा कि लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का यह कार्य अतिशय महत्वपूर्ण है। इस पर कार्रवाई तेजी से करें। उल्लेखनीय है कि बैठक में पूर्व में स्वीकृत 30 नलजल योजनाओं के लिए निविदा आमंत्रित करने समिति ने अनुमोदन किया। समिति द्वारा अनुमोदित किये जाने के बाद अब सबको पेयजल की दिशा में काम जल्द ही आरंभ हो सकेगा। इसके लिए आगे की प्रक्रिया के संबंध में आज समिति में विस्तार से चर्चा हुई। इन योजनाओं के आरंभ होने से सभी गाँवों में पेयजल की दिक्कत पूरी तरह दूर हो सकेगी। उल्लेखनीय है कि मंत्री परिषद की बैठक 13 फरवरी को आयोजित हुई थी। इसके पश्चात अधिसूचना जारी हुई थी जिसमें जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु एकल-समूह में ग्राम  की नलजल योजना-रेट्रोफिटिंग कार्यों ( ग्राम के अंदर के कार्यों)  का एकल-समूह में निविदा के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु विभिन्न कार्यों सर्वे, डीपीआर, प्रशासकीय स्वीकृति , निविदा आमंत्रण, कार्यादेश जारी करने एवं क्रियान्वयन करने से संबंधित समस्त अधिकार एवं पाँच करोड़ रुपए तक के वित्तीय अधिकार जिला जल एवं स्वच्छता मिशन को सौंपे गए हैं। इसकी विस्तृत जानकारी समिति के सदस्य सचिव एवं कार्यपालन अभियंता श्री समीर शर्मा ने समिति के अध्यक्ष एवं कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे को एवं समिति के सदस्यों को दी। उल्लेखनीय है कि जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु समूह जल प्रदाय योजनाओं( मल्टी विलेज स्कीम) के अंतर्गत क्रियान्वयन हेतु विभिन्न कार्यों से संबंधित अधिकार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को सौंपे गए हैं। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु समस्त वित्तीय शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को यह अधिकार होगा कि वह आवश्यकतानुसार जिला जल एवं स्वच्छता मिशन को वांछित शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकेगा।

Related Articles

Back to top button