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घरेलु हिंसा से पीडि़त महिलाओ का .रसमडा में होगा सर्वे , Women victims of domestic violence will be surveyed in Rasmada

दुर्ग / 1 जिला एवं सत्र न्यायाधीशध्अध्यक्ष श्री राजेश श्रीवास्तव ष्ष्हमर अंगनाष्ष् योजना के तहत कार्यवाही किये जाने के संबंध में ग्राम .रसम?ा के संरपंच एवं महिला सुरक्षा समुह के सदस्य एवं पैरालीगल वॉलिटियर की बैठक आहूत की गई। दुर्ग जिले का यह प्रथम गांव है जिसमें योजना प्रारंभ की जा रही है। जिला एवं सत्र न्यायाधीशध्अध्यक्ष श्री राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि माननीय छत्तीसगढ उच्च न्यायालय बिलासपुर के रिट पिटीशन पीआईए् 43.2013 पक्षकार श्रीमती रेखा राज विरूद्व छत्तीसगढ राज्य व अन्य में जारी आदेश दिनांक 10 अगस्त 2018 में दिये गये दिशानिर्देश के परिपालन में तैयार की गई ष्ष्हमर अंगनाष्ष् योजना के अंतर्गत कार्यवाही की जानी है । घरेलू हिंसा से पी?ित महिलाओं  को चिन्हांकित किये जाने हेतु सर्वे किया जाना है तथा सर्वे किये जाने हेतु ग्राम का चयन कर कमेटी के द्वारा आवश्यक सुलह व परामर्श की कार्यवाही की जानी है तथा घरेलू हिंसा की रोकथाम किये जाने हेतु घरेलू हिंसा किये जाने वाले व्यक्ति को आवश्यक सलाह देते हुए कानून के प्रावधानों से अवगत कराया जाकर विधिक सहायता पीडि़त को उपलब्ध कराया जाना है। बैठक में संबंधित चयनित ग्राम के सरपंच एवं मितानिन से ग्राम के भौगोलिक परिस्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त की गईए जिसमें बताया गया कि ग्राम .रसम?ा की जनसंख्या 5094 है जिसमें से 2800 पुरूष तथा 2294 महिला है । संबंधित ग्राम में नशा करने वालो की समस्या ज्यादा हैै तथा श्रमिकों की संख्या ज्यादा हैै। बैठक में श्री राजेश श्रीवास्तव के द्वारा हमर अंगना योजना में किये जाने वाले कार्यो की विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए कहा कि यह योजना का लाभ घरेलू हिंसा से पीडित महिलाओं को विधिक सहायता पहॅूचाया जाना है। इस उद्वेश्य के लिए सभी को मिलकर कार्य करना हैैए पीडित महिला की पहचान की जानी हैै। तथा उसे विधिक सहायता पहॅूचाया जाना है इस योजना के लिए परिवार के संबंध में सभी जानकारी प्राप्त किया जाना हैै तथा प्राप्त जानकारी को गुप्त रखा जाये। परिवार से प्राप्त जानकारी को किसी के साथ साझा नहीं किया जाना है। साथ ही ग्राम रसम?ा में श्रमिक वर्ग की अधिकता को देखते हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली की नालसा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015 के तहत् असंगठित श्रमिक को विधिक सहायता पहॅचाये जाने हेतु विधिक जागरूकता चलाया जाये। हमर अंगना योजना के तहत् घरेलू हिंसा से पी?ित महिलाओं को चिन्हांकित किये जाने के साथ.साथ असंगठित श्रमिक के लिए सर्वे किया जाये तथा चिन्हांकित असंगठित श्रमिक को श्रम विभाग से शासकीय योजनाओं का लाभ पहॅूचाये जाने के लिए कार्य किया जाये। उक्त ग्राम में नशा मुक्ति के सबंध में भी लोगों को जागरूक किया जायेगा। बैठक में ग्राम रसमड़ा की संरपच एवं महिला सुरक्षा समुह तथा पैरालीगल वॉलिटियर उपस्थित रहें । ग्राम .रसमड़ा में इन योजनाओं के सफलता पूणर्क क्रियान्वयन के उपरांत जिले में स्थित अन्य ग्रामों में भी इस योजना का विस्तार किया जाएगा।

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