छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

नक्का उफऱ् मुर्ति वेंकट राव के विरुद्ध पुलिस के पास पर्याप्त साक्ष्य मौजूद : आई जी गुप्ता

पत्रवार्ता में नांदगांव और दुर्ग के एसपी और एएसपी भी थे मौजूद

दुर्ग। छत्तीसगढ़ पुलिस लगातार नक्सलवाद  के विरुद्ध लगातार गंभीरतापूर्वक बड़ी कार्यवाही लगातार कर रही है, जवानों की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने दिया जायेगा  क्योकि हमारे कई अधिकारीयों व जवानों ने अपने प्राणों की आहुति तक दी है,  छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा चलाये जा रहे मावोवादी विरोधी अभियान के दौरान पिछले तीन माह में 17 माओवादी मार गिराए गए, 105 मावोवादिओं को गिरफ्तार किया गया, इन मवोवादिओं से 35 हथियार भी हमने बरामद किये गए, साथ ही 17 मावोवादीओं ने आत्मसमर्पण भी कर दिया, इसी अवधि में छत्तीसगढ़ पुलिस ने 38 आई.ई.डी. सहित भारी मात्रा में डेटोनेटर रिमोर्ट ट्रिगर और मेकेनिज्म एवं अन्य नक्सली सामग्री भी हमने बरामद की है। उक्त बातें दुर्ग रेंज के आई जी हिमांशु गुप्ता ने शुक्रवार को शात अपने कार्यालय में आयोजित पत्रवार्ता में कही।

उन्होंने आगे बताया 23 दिसम्बर 2018 को विस्फोटक पदार्थ एवं अन्य सामग्री के साथ राजनांदगांव पुलिस ने नक्का उफऱ् मूर्ति वेंकट राव को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, पुलिस ने यू.ए.पी.ए. विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1967  में अभियुक्त को 180 दिन के लिए निरुद्ध किये जाने का प्रावधान है लेकिन 21 जून 2019 को 180 दिन पुरे होते है इन 180 दिवस की अवधि में पुलिस द्वारा चालन लगाया जाता है, माननीय सक्षम न्यायलय द्वारा 20 मई 2019 को अभियुक्त को 4 अप्रेल 2019 तक की न्यायिक हिरासत पर भेजा गया था अभियुक्त के विरुद्ध समुचित साक्ष्य होने के कारण विवेचना अधिकारी द्वारा 4 अप्रेल 2019 को अभियोग पत्र लगाने की पूरी सम्भावना थी । दूसरी ओर अभियुक्त के वकील जमानत हेतु आवेदन लगाया गया, न्यायलय द्वारा सर्वोच्च न्यायलय ने न्याय-दृष्टांत 13 फरवरी 2019 के आलोक में अभियुक्त जमानत पर रिहा किया गया है और जमानत पर रिहा करना नायाय्लय का विशेषाधिकार है । अभियुक्त नक्का उफऱ् मूर्ती वेंकर राव के विरुद्ध राजनांदगांव पुलिस के पास में पर्याप्त साक्ष्य विवेचना के दौरान मिले है, पुलिस एक सप्ताह में अपनी विवेचना पूर्ण कर चार्जशिट को न्यायलय में दाखिल करेगी ।

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