छत्तीसगढ़

Notice: लंबे समय से अनुपस्थित ग्रामीण स्वास्थ्य संजोयक  को अभ्यावेदन हेतु अंतिम नोटिस जारी 

कोण्डागांव। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोण्डागांव द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार विकासखण्ड कोण्डागांव के उप स्वास्थ्य केन्द्र मर्दापाल में कार्यरत् ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक प्रेमसिंह ठाकुर अपने कर्तव्य से अनाधिकृत रूप से 08.10.2016 से अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध छग सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के तहत् आरोप पत्र 16.01.2019 को जारी किया गया एवं आरोप पत्र जारी करने के उपरान्त मौखिक सुनवाई हेतु 10 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुतीकरण हेतु अवसर दिया गया। समय-सीमा में जवाब प्रस्तुत न करने पर विभागीय जांच संस्थित की गई है। जिसमें जांच अधिकारी द्वारा उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित पाये गये। विभागीय जांच की प्रति आवेदक को दिनांक 29.05.2020 को भेजकर अपना अभिकथन एवं जवाब प्रस्तुत करने 10 दिवस का अवसर दिया गया, दिनांक 05.06.2020 को पुनः युक्तियुक्त का अवसर देते हुये पुनः जवाब हेतु 10 दिवस का अवसर दिया गया इसके उपरान्त भी श्री ठाकुर द्वारा किसी प्रकार का प्रतिउत्तर नहीं किया गया। इस प्रकार वे लगातार कर्तव्य से 3 वर्ष से अधिक समय से अनुपस्थित हैं। इस पर छग शासन वित्त एवं योजना विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार 3 वर्ष से अधिक अवधि से कर्तव्य विमुख व्यक्ति को शासकीय सेवा से पृथक किया जा सकता है। इस प्रकार प्रेमसिंह ठाकुर को पुनः सूचित किया गया है कि सूचना प्रकाशन के 10 दिवस के भीतर वह कार्यालय में उपस्थित होकर अपने 08.10.2016 से लगातार अनुपस्थिति के संबंध में अभिकथन या अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा उनके विरूद्ध निर्देशानुसार सेवा से पृथककरण की कार्यवाही की जावेगी।

राजीव गुप्ता

Rajeev kumar Gupta District beuro had Dist- Kondagaon Mobile.. 9425598008

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