छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

फुटपाथ व्यवसायियों को पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत 10 हजार तक मिलेगा ऋण

भिलाई। कोरोना संकट के वजह से किए गए लॉकडाउन के कारण सड़क के किनारे व्यवसाय करने वाले अधिकांश व्यापारियों का व्यवसाय काफी प्रभावित हुआ है। जामुल नगर पालिका क्षेत्र के भी ऐसे व्यापारियों को पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत नगर पालिका 10 हजार रूपये तक का ऋण राष्ट्रीयकृत बैंको और माइक्रो फाइनेंस कंपनी के माध्यम से दिया जाएगा। सड़क किनारे व्यावसाय करने वाले जरूरतमंद व्यापारी कार्यालयीन समय में पालिका के सिटि मिशन प्रबंधन इकाई में संपर्क कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

योजना एक नजर में – केन्द्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय द्वारा सड़क किनारे ठेले, खोमच, रेहड़ी लगाकर व्यवसाय करने वाले व्यापारियों को व्यवसाय फिर से शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (स्व. निधि) योजना के तहत 10 हजार रूपये तक का लोन दिया जाएगा। इस ऋण का नियमित भुगतान करने वाले हितग्राहियों को शासन की ओर से ब्याज सब्सिडी के तौर पर 7 प्रतिषत तक छुट दी जाएगी। इस योजना में कोई पंजीगत अनुदान नहीं है। इसके अलावा समय पर पूर्ण भुगतान करने वाले हितग्राहियों को भविष्य में बड़ा लोन  दिया जा सकता है । इस ऋण की समयावधि एक साल के लिए होगी ।

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