मोदी सरकार ने मई, जून और जुलाई के लिए लागू किया नया PF नियम, आपके हाथ में आएगा ज्यादा पैसा- Modi government implements new PF rule for May June and July | business – News in Hindi
कर्मचारियों को अब अगले तीन महीने मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन
श्रम और रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour & Employment) ने एम्पलॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) योगदान को जुलाई तक तीन महीने के लिए 12 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी करने के निर्णय को लागू कर दिया है.
श्रम मंत्रालय द्वारा इस निर्णय को लागू करने से जून, जुलाई और अगस्त महीने में कर्मचारियों के हाथ में बढ़ा हुआ वेतन पहुंच सकेगा. इसके साथ ही कर्मचारियों के ईपीएफ अकाउंट में जून, जुलाई और अगस्त का ईपीएफ योगदान घट जाएगा. केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और नियोक्ताओं के हाथ में अधिक लिक्विडिटी पहुंचाने के लिए 9 अप्रैल 1997 की अधिसूचना में संशोधन का निर्णय लिया है.
पिछले हफ्ते, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन में अगले तीन महीने के लिए कटौती की घोषणा की थी. वित्त मंत्री ने कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का ही योगदान 12-12 फीसदी से घटाकर 10-10 फीसदी कर दी. हालांकि, सेंट्रल पबल्कि सेक्टर एंटरप्राइजेज (CPSEs) और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (PSUs) के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में नियोक्ता का योगदान 12 फीसदी रखा गया है.
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First published: May 19, 2020, 3:15 PM IST