देश दुनिया

COVID 19 On the death of a corona infected patient the person who deliberately spreads the infection will be sentenced to life imprisonment nodakm | COVID-19: कोरोना संक्रमित मरीज की मौत पर जानबूझकर संक्रमण फैलाने वाले को मिलेगी उम्रकैद की सजा | lucknow – News in Hindi

COVID-19: जानबूझकर कोरोना फैलाने से मरीज की हुई मौत, तो दोषी की जेल में ही बीतेगी जिंदगी

उत्‍तर प्रदेश सरकार ने उत्‍तर प्रदेश और महामारी रोग नियंत्रण अध्‍यादेश-2020 को मंजूरी के लिए राज्‍यपाल को भेज दिया है. (फाइल फोटो)

अध्‍यादेश (Ordinance) में, कोरोना वारियर्स (Corona Warriors) पर थूकने वाले लोगों के खिलाफ 5 साल तक की कैद, 2 लाख रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान भी किया है.

लखनऊ. यदि किसी व्‍यक्ति को जानबूझकर कोरोना वायरस (Coronavirus) से संक्रमित किया जाता है और इलाज के दौरान संक्रमित (Infected) हुए मरीज की मृत्‍यु हो जाती है, तो संक्रमण फैलाने वाले शख्‍स को उम्र कैद की सजा काटनी पड़ सकती है. जी हां, योगी सरकार ने उत्‍तर प्रदेश और महामारी रोग नियंत्रण अध्‍यादेश-2020 (, Uttar Pradesh and Epidemic Disease Control Ordinance-2020) में यह विशेष प्रावधान किया है. इस प्रावधान के तहत आरोपी को उम्र केद की सजा के साथ-साथ पांच लाख रुपए के अर्थ दंड का भी सामना करना होगा. उल्‍लेखनीय है कि मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ के नेृतत्‍व में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस अध्‍यादेश को मंजूरी दे दी गई है.

उत्‍तर प्रदेश और महामारी रोग नियंत्रण अध्‍यादेश-2020 की धारा 24 के तहत प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्‍यक्ति जानबूझ कर कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलाता है. ऐसे स्थिति में आरोपी के लिए 2 साल से 5 साल तक के कठोर कारावास की सजा निर्धारित की गई है. इस अध्‍यादेश की धारा 25 में सामूहिक संक्रमण फैलाने वालों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है. इस प्रावधान के तहत, यदि कोई व्‍यक्ति कम्‍युनिटी में वायरस के संक्रमण को फैलाते हुए पाया जाता है तो आरोपी के लिए 3 साल से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है. वहीं, जानबूझ कर संक्रमण फैलाने वालों के खिलाफ इस अध्‍यादेश की धारा 26 में बेहद सख्‍त प्रावधान किए गए हैं.

उम्रकैद के साथ 5 लाख के अर्थ दंड का भी हुआ प्रवाधान
अध्‍यादेश की धारा 26 में कहा गया है कि यदि किसी शख्‍स को जानबूझ कर कोरोना संक्रमित किया गया है और संक्रमित व्‍यक्ति की मृत्‍यु हो जाती है तो संक्रमण फैलाने वाले शख्‍स को न्‍यूनतम सात साल से लेकर अधिकतम उम्रकैद की सजा होगी. योगी सरकार द्वारा लाए गए इस अध्‍यादेश की धारा 26 में उम्र कैद की सजा के साथ-साथ आरोपी को अर्थ दंड देने का प्रवधान भी किया गया है. प्रावधान के तहत, आरोपी युवक को उम्र कैद की सजा के साथ-साथ 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक के अर्थ दंड का सामना भी करना पड़ सकता है. इसके अलावा, कोरोना संक्रमित व्‍यक्ति किसी सार्वजनिक परिवर में सफर करते पाया जाता है तो उसे 50 हजार से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और एक साल से 3 साल तक की कैद का भी सामना करना पड़ सकता है.कोरोना वारियर्स से बुरा बर्ताव करने वालों को 7 साल की सजा

उत्‍तर प्रदेश और महामारी रोग नियंत्रण अध्‍यादेश-2020 में कोरोना वारियर्स के साथ बुरा बर्ताव करने लोगों के लिए भी कठोर सजा का प्रावधान किया गया है. प्रावधान के तहत, यदि कोई भी शख्‍स किसी भी कोरोना वारियर के साथ बुरा बर्ताव करता है तो आरोपी को तीन साल से 7 साल तक की कैद हो सकती है. इतना ही नहीं, आरोपी को 50 हजार रुपए से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी सामना करना होगा. इसके अलावा, कोरोना वारियर्स पर थूकने वाले लोगों के खिलाफ सजा का प्रावधान किया गया है. प्रावधान के तहत, आरोपियों को 2 साल से लेकर 5 साल तक की कैद और 50 हजार रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक के जुर्माना का सामना करना होगा. सरकार ने इन लोगों की संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान भी किया है.

 

यह भी पढ़ें: जानिए, आखिर यूपी के वित्‍त मंत्री ने क्‍यों कहना पड़ा, जिंदगी बचाने के लिए शराब बेचना है जरूरी

News18 Hindi पर सबसे पहले Hindi News पढ़ने के लिए हमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें. देखिए लखनऊ से जुड़ी लेटेस्ट खबरें.


First published: May 7, 2020, 7:47 AM IST



Source link

Related Articles

Back to top button