covid 19 Kerala government will issue ordinance to cut the salary | Covid19: अब केरल सरकार भी काटेगी सरकारी कर्मचारियों का वेतन of its employees | कोविड-19: अपने कर्मचारियों का वेतन काटने के लिए अध्यादेश जारी करेगी केरल सरकार | nation – News in Hindi

केरल में सरकारी कर्मचारियों का वेतन कटेगा.
केरल हाईकोर्ट (Kerala Highcourt) ने कोविड-19 (Covid-19)महामारी से लड़ने के लिए सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती के राज्य सरकार के आदेश पर मंगलवार को दो महीने के लिए रोक लगा दी थी.
राज्य के वित्त मंत्री टी. एम. थोमस इसाक ने मंत्रिमंडल के फैसले की घोषाणा करते हुए पत्रकारों को बताया कि अध्यादेश के तहत इस आपात स्थिति में राज्य सरकार अपने कर्मचारियों का 25 प्रतिशत वेतन काटेगी.
केरल हाईकोर्ट ने दिया था यह आदेश
इससे पहले केरल हाईकोर्ट ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती के राज्य सरकार के आदेश पर मंगलवार को दो महीने के लिए रोक लगा दी थी. जस्टिस बी कुरियन थॉमस ने सरकार के फैसले को चुनौती देनी वाली विभिन्न याचिकाओं पर विचार करते हुए यह अंतरिम आदेश जारी किया. ये याचिकाएं कर्मचारियों और उनके संगठनों द्वारा दायर की गयी हैं.सरकार ने अपने आदेश में कहा था कि अगले पांच महीनों तक हर महीने राज्य सरकार के कर्मचारियों का छह दिनों का वेतन काटा जाएगा. आदेश में कहा गया था कि यह राज्य के स्वामित्व वाले सभी उद्यमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अर्ध-सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों आदि के कर्मचारियों पर लागू होगा. आदेश में यह भी कहा गया था कि मंत्रियों, विधायकों, विभिन्न बोर्डों, स्थानीय निकायों, आयोगों के सदस्यों को एक वर्ष तक 30 प्रतिशत कम वेतन मिलेंगे.
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First published: April 29, 2020, 2:17 PM IST




