कालोनाईजर कम्पोस्टिंग सिस्टम स्थापित करे नही तो होगी कार्यवाही-आयुक्त सुंदरानी
भिलाई। निगम क्षेत्र में कॉलोनाइजर्स को अपने कॉलोनियों में अनिवार्य रूप से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर कार्य करना है। निर्मित कॉलोनी व निर्माणाधीन कॉलोनी में यह सुनिश्चित किया जाना है कि वहां सूखे व गीला कचरा प्रबंधन के लिए कंपोस्ंिटग सुविधा की स्थापना की जाए। प्रत्येक कॉलोनाइजर को कॉलोनाइजर एक्ट के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 संशोधन के अंतर्गत कॉलोनी में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा स्थापित किया जाना अनिवार्य है। जिसके तहत कॉलोनी में उत्सर्जित होने वाले कचरे का पृथक्कीकरण, कंपोस्ंिटग कार्य कराया जाना है। इसके लिए निगम आयुक्त ने गुरुवार को निगम क्षेत्र के सभी कॉलोनाइजरों को सख्त हिदायती पत्र जारी किया है।
आयुक्त एसके सुंदरानी ने सभी कॉलोनाइजर बिल्डर को पत्र जारी कर कहा है कि आवासीय परिसर में कचरा प्रबंधन कार्य के अंतर्गत कंपोस्ंिटग सुविधा स्थापित किया जाए। छत्तीसगढ़ नगर पालिका कॉलोनाइजर रजिस्ट्रीकरण निबंधन तथा शर्ते नियम 2013 संशोधन के तहत विकसित कॉलोनी व निर्माणाधीन कॉलोनी में कंपोस्ंिटग की सुविधा देना अनिवार्य है। इस संबंध में निगम द्वारा पूर्व में भी कॉलोनाइजरों को पत्र जारी किए गए थे लेकिन इस ओर कॉलोनाइजरों द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसे देखते हुए आज आयुक्त सुंदरानी ने कॉलोनाइजरों को पत्र जारी कर इस ओर कार्रवाई सुनिश्चित करने कहा है।
तो होगी कॉलानाइजर्स की रजिस्ट्री निरस्त
पहले लिखे गए पत्रों का हवाला देते हुए आयुक्त ने लिखा है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में कार्रवाई कर प्रगति से अवगत कराया जाए। आयुक्त ने कहा है कि सभी कॉलोनाइजर सात दिन के अंदर कॉलोनी में कंपोस्ंिटग की सुविधा स्थापित कर गीले कचरे का प्रसंस्करण निपटान कार्य सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश का पालन नहीं करने पर कॉलोनाइजर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र निरस्त करने की कारवाई की जाएगी जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी कॉलोनाइजर्स बिल्डर की होगी। इस संबंध में आयुक्त ने सभी जोन आयुक्तों को विशेष रूप से निर्देश जारी किया है। आयुक्त सुंदरानी का कहना है कि स्वच्छ भारत अभियान में सभी को साथ मिलकर कार्य करना है इसी उद्देश्य से कॉलोनाइजर बिल्डर को भी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का पालन करना अनिवार्य है इसी तारतम्य में पत्र प्रेषित किया गया है जो कॉलोनाइजर नियमों का पालन नहीं करेगा उनके विरुद्ध नियमानुसार निगम एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।