छत्तीसगढ़

23 दिसंबर से 22 जनवरी तक कर सकते है दावा आपत्ति

विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के गणना चरण उपरांत ड्राफ्ट मतदाता सूची का हुआ प्रारंभिक प्रकाशन

23 दिसंबर से 22 जनवरी तक कर सकते है दावा आपत्ति

कवर्धा, 23 दिसंबर 2025। विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के गणना चरण जो कि 04 नवंबर 2025 से 18 दिसंबर 2025 तक संचालित हुआ। जिसके पश्चात कबीरधाम जिले से संबंधित जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई है। जिसके अंतर्गत जिले में कुल 6 लाख 3 हजार 771 (89.90 प्रतिशत) मतदाताओं से गणना पत्रक प्राप्त हुए। वहीं 17 हजार 748 (2.64 प्रतिशत) मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है। 45 हजार 554 (6.78 प्रतिशत) मतदाता स्थानांतरित या अनुपस्थित पाए गए तथा 3 हजार 974 (0.59 प्रतिशत) मतदाताओं के नाम डुप्लीकेट (एक से अधिक स्थानों पर नाम) पाए गए। बीएलओ को ये मतदाता नहीं मिले या उन्होंने गणना प्रपत्र वापस नहीं किया क्योंकि वे अन्य राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश में मतदाता बन चुके है, या वे उपस्थित नहीं पाए गए, या 18 दिसम्बर 2025 तक प्रपत्र जमा नहीं किया, या किसी कारणवश मतदाता के रूप मे पंजीकरण के इच्छुक नहीं थे। वास्तविक पात्र मतदाताओं के दावा एवं आपत्ति चरण 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 के दौरान पुनः मतदाता सूची में जोड़ा जा सकता है। एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए मतदाताओं का नाम केवल एक स्थान पर ही रखा जाएगा।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छ.ग. में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम स्पष्ट उद्देश्यों के साथ लागू किया जा रहा है, ताकि अधिकतम सहभागिता, सभी पात्र मतदाताओं का पूर्ण समावेशन तथा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। सभी मतदाताओं एवं सभी राजनीतिक दलों की सहभागिता से 18.12.2025 तक, कुल 671601 मतदाताओं मे से 603771 मतदाताओं ने अपने गणना प्रपत्र जमा करवाए, जो एसआईआर के प्रथम चरण में व्यापक सहभागिता को दर्शाता है। इस चरण की सफलता इस जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी, 2 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, 10 सहायक निर्वाचक अधिकारी, 26 अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रिीकरण अधिकारी, तथा 805 मतदान केन्द्रों पर तैनात बीएलओ के समन्वित प्रयासों का परिणाम है। सभी राजनैतिक दलो के जिला अध्यक्ष सहित उनके क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भी सक्रिय सहभागिता की तथा 1668 बूथ लेवल एजंेट नियुक्त किए।

कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं

सार्वभौमिक जागरूकता एवं सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु गणना अवधि के दौरान डीईओ, ईआरओ एवं नोडल स्वीप के द्वारा व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाए गए तथा राजनीतिक दलों के साथ अनेक बैठकें आयोजित की गई। बी.एल.ओं. द्वारा बीएलए के साथ बूथ स्तर की बैठकें की गई, जिन्हें प्रतिदिन अधिकतम 50 गणना प्रपत्र जमा करने की अनुमति दी गई। सूचीबद्ध सभी मतदाताओं के घर-घर जाकर प्रपत्र वितरित किए गए तथा आवश्यकतानुसार संग्रह हेतु कम से कम तीन बार भ्रमण किया गया।

01 जनवरी 2026 की अर्हता तिथि के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम का संशोधित शेडयूल

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त संशोधित कार्यक्रम अनुसार निर्वाचक नामावली की अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 की स्थिति में प्रारंभिक प्रकाशन से अंतिम प्रकाशन तक की अवधि में की जाने वाली कार्यवाहियां इस प्रकार है। निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन 23 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। दावे एवं आपत्तियां 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक प्रस्तुत की जा सकती हैं, जबकि सुनवाई एवं सत्यापन की प्रक्रिया 14 फरवरी 2026 तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 21 फरवरी 2026 को किया जाएगा।

यह कैसे जांचें कि आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में है या नहीं

  • स्थानीय बूथ लेव ऑफिसर (बीएलओ) के पास उपलब्ध ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से
  • इसीआईनेट मोबाईल ऐप से
  • टवजमतेण्मबपण्हवअण्पद से

अगर आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं मिलता है तो क्या करें

अगर आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं मिलता है तो नाम शामिल करने के लिए, घोषणा पत्र के साथ फॉर्म 6 भरना होगा और इसे एनेक्सर 4 और दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करना होगा।

एप्लीकेशन फॉर्म

फॉम 6-नए वोटर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म, फॉर्म 6ए-विदेश में रहने वाले वोटर एलेक्टोरल रोल में नाम शामिल करने के लिए एप्लीकेशन, फॉर्म 7- मौजूदा इलेक्टोरल रोल में नाम शामिल करने/हटाने के प्रस्ताव पर आपत्ति के लिए वोटर एप्लीकेशन फॉर्म, फॉर्म 8- निवास बदलने/मौजूदा इलेक्ओरल रोल में एंट्री में सुधार/इपिक बदलने/पीडब्ल्यूडी मार्क करने के लिए वोटर एप्लीकेशन फॉर्म

एप्लीकेशन फॉर्म कहां जमा करें

नागरिक अपना एप्लीकेशन फॉर्म अपने क्षेत्र के बूथ लेव ऑफिसर (बीएलओ) के पास जमा कर सकते हैं, या एप्लीकेशन फॉर्म इसीआईनेट मोबाईल एप्प या वेबसाइट के जरिए ऑलाईन भी जमा किया जा सकता है।

प्रारूप मतदाता सूची की जांच

एसआईआर आदेशानुसार प्रारूप मतदाता सूची 23 दिसम्बर 2025 को प्रकाशित की गई। मतदाता सूची की बूथवार मुद्रित व डिजिटल प्रतियां राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराई गई एवं सीईओ छत्तीसगढ़ की वेबसाईट पर प्रदर्शित की गई। दावा एवं आपत्ति अवधि 23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 के दौरान पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने तथा अपात्र नाम हटाने हेतु आवेदन किया जा सकता है।

नियमानुसार ही नाम विलोपन

एसआईआर दिशा-निर्देशों के अनुसार ईआरओ/एईआरओ द्वारा बिना नोटिस जारी किए एवं स्पीकिंग ऑर्डर पारित किए बिना कोई भी नाम सूची से नहीं हटाया जाएगा। पीड़ित मतदाता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 24 के अन्तर्गत प्रथम अपील जिला मजिस्ट्रेट एवं द्वितीय अपील मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास कर सकता है। आयोग पारदर्शी, सहभागी एवं समावेशी पुनरीक्षण प्रक्रिया के प्रति तथा कोई योग्य मतदाता ना छूटे वह कोई अयोग्य नाम सूची में शामिल न हो इस उद्देश्य के प्रति अपनी प्रतिबद्वता दोहराता है।

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