Ground Water Authority Bill: बिना अनुमति बोर खनन करवान पर होगी 6 माह जेल और 1 लाख रुपए तक जुर्माना, विधानसभा में पास हुआ विधेयक

जयपुर: Ground Water Authority Bill गर्मी का मौसम आते ही पानी की किल्लत शुरू हो जाती है। कई जगहों पर तो आलम ऐसा होता है कि कई मीलों दूर लंबा सफर तय कर पानी लाया जाता है। हालात को देखते हुए अब राजस्थान की सरकार ने राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंधन) प्राधिकरण विधेयक सदन में पेश किया। इस विधेयक के तहत अब बिना अनुमति के बोर खानन करवाना अपराध माना जाएगा। नए कानून के तहत बिना अनुमति बोर खनन करवाने पर 6 माह तक जेल और 50 हजार से एक लाख रुपए तक जुर्माना होगा।
Ground Water Authority Bill मिली जानकारी के अनुसार यह विधेयक राज्य में तेजी से गिरते भू-जल स्तर को रोकने और पानी के न्यायसंगत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। सरकार अब भू-जल की निकासी और उपयोग सीधा नियंत्रण (राशनिंग) करेगी और पुनर्भरण के लिए कार्य करेगी। यह जिम्मेदारी राज्य स्तरीय प्राधिकरण को सौंपी जाएगी, जो नौकरशाह या भू-जल के मुख्य अभियंता के स्तर के अधिकारी के अधीन होगा। इसमें 2 विधायक व 2 भू-जल विशेषज्ञ शामिल होंगे।
विधेयक के अनुसार बिना अनुमति बोरवेल या ट्यूबवेल खोदने पर जुर्माना और जेल का प्रावधान है। वहीं भू-जल के अत्यधिक दोहन या पानी की बर्बादी करने वालों पर सख्ती होगी। बता दें कि राजस्थान पानी की कमी वाला राज्य है और संकट दिन-प्रतिदिन गहराता जा रहा है। वर्ष 2023 में किए गए अध्ययन के अनुसार 216 ब्लॉक अतिदोहित श्रेणी में हैं। यह भी कहा जा सकता है कि पानी पाताल में पहुंच गया है।