7th Pay Commission: एक अप्रैल से लागू होगी नई पेंशन स्कीम, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली: 7th Pay Commission, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना पेश की है, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। इस योजना का नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) है, जिसे नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के विकल्प के रूप में लाया गया है। इसके तहत सरकारी कर्मचारी अपनी पसंद के अनुसार NPS या UPS में से कोई एक योजना चुन सकते हैं।
योजना की विशेषताएँ
7th Pay Commission यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी। यदि किसी कर्मचारी ने कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूरी की है, तो उसे सेवानिवृत्ति से ठीक पहले के 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
- सेवा अवधि 25 वर्ष से कम होने पर पेंशन राशि कर्मचारी के कार्यकाल के अनुपात में तय की जाएगी।
- योजना के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष रखी गई है।
- 10 साल की सेवा पूरी करने पर 10,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी।
- कर्मचारी के निधन की स्थिति में परिवार को पारिवारिक पेंशन मिलेगी, जो कर्मचारी की पेंशन का 60% होगी।
किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
यूपीएस का लाभ केवल उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए हैं और जिन्होंने NPS को चुना है। ऐसे कर्मचारियों के पास अब यह विकल्प होगा कि वे NPS में ही बने रहें या फिर UPS को अपनाएं। हालांकि, एक बार चुने गए विकल्प को बदला नहीं जा सकेगा।
अंशदान की शर्तें
यूपीएस के तहत पेंशन पाने के लिए न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा अनिवार्य है।
– कर्मचारी को अपने मूल वेतन का 10% योगदान देना होगा।
– सरकार इस योजना में 18.5% योगदान करेगी।
– कुल मिलाकर इस योजना में 28.5% योगदान होगा (कर्मचारी + सरकार)।
इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को अधिक स्थिर और सुनिश्चित पेंशन सुविधा प्रदान करना है।
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