छत्तीसगढ़

नगरीय निकाय आम चुनाव-2019 अधिकारी एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश प्रतिबंधित

नगरीय निकाय आम चुनाव-2019
अधिकारी एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश प्रतिबंधित

मुंगेलीसबका संदेश न्यूज छत्तीसगढ़-  छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय आम चुनाव 2019 संपन्न कराये जाने की घोषणा कर दी गई है तथा निर्वाचन की घोषणा तिथि से आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है और आदर्श आचार संहिता निर्वाचन समाप्ति तक लागू रहेंगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने जिले में नगरीय निकायों के आम निर्वाचन की प्रक्रिया 24 दिसम्बर को समाप्त होने तक सभी शासकीय अर्द्धशासकीय कार्यालयों तथा राज्य शासन के उपक्रमो के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश प्रतिबंधित कर दिया है। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान जिले में पदस्थ कोई भी अधिकारी कर्मचारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुमति के बिना अवकाश पर प्रस्थान नहीं कर सकेंगे तथा मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। किसी अधिकारी कर्मचारी द्वारा बिना अनुमति के अवकाश पर प्रस्थान करने एवं बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने पर संबंधित कार्यालय प्रमुख जिम्मेदार होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

 

 

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