छत्तीसगढ़

इंस्ट्राग्राम फे्रंड नाबालिक बालिका को शादी का प्रलोभन देकर ले भागा, शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने की त्वरित कार्यवाही।ऽ अपहृत बालिका को 48 घंटे के भीतर खोजबीन कर किये परिजनो के सुपुर्द, नाबालिक को भगा ले जाने वाला आरोपी युवक को संगीन धाराओ में गिरफ्तार कर भेजा जेल।ऽ थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर अपराध क्रमांक 364/2024 धारा 363, 366 भादविऽ नाम आरोपी:- हरिओम जोशी पिता गणेश प्रसाद जोशी उम्र 19 वर्ष निवासी एमआईजी 197 दीनदयाल कालोनी मंगला थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर

मामले का संक्षिप्त विवरण:- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 21.06.2024 को प्रार्थी थाना उपस्थित आकर रिपोट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग पुत्री दिनंाक 20.06.2024 को दोपहर 12.45 बजे घर से बिना कही चली गई है। कोई अज्ञात व्यक्ति प्रार्थी के नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर ले गया है कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 264/2024 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत गराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल द्वारा अपहृत बालिका का पता तलाश कर अज्ञात आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर, उमेश कश्यप तथा नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्रीमती पूजा कुमार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक सुम्मत राम साहू के नेतृत्व में थाना स्तर पर टीम गठित कर अपहृत बालिका एवं आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था। मुखबीर सूचना मिली की अपहृत बालिका को आरोपी हरिओम जोशी अपने घर दीनदयाल कालोनी मंगला मे रखा हुआ है मुखबीर सूचना के निशानदेही पर अपहृत बालिका को आरोपी हरिओम जोशी के घर दीनदलयाल कालोनी सेे बरामद किया गया। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। न्यायालय आदेश पर आरेापी को केन्द्रीय जेल बिलासपुर में दाखिल किया गया।

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