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Vivek Tankha defamation case: पूर्व सीएम शिवराज और भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा को बड़ी राहत, HC ने जमानती वारंट पर लगी रोक

जबलपुर: Vivek Tankha defamation case मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को राहत दी है। HC ने शिवराज, वीडी शर्मा के खिलाफ जारी जमानती वॉरेंट पर रोक लगाई है। हालांकि, हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने गुरुवार को कहा कि शिवराज और शर्मा इस समय लोकसभा चुनावों में प्रत्याशी हैं। इस आधार पर उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने के दो अप्रैल के फैसले पर रोक लगाई जाती है।

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Vivek Tankha defamation case आपको बता दें कि जबलपुर की MP-MLA कोर्ट ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा की मानहानि के एक मामले शिवराज सिंह चौहान और VD शर्मा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। ये आदेश विशेष न्यायाधीश विश्वेश्वरी मिश्रा की कोर्ट ने जारी किया थे।

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यहां की विशेष अदालत ने मंगलवार को कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में ‘वचन पत्र’ प्रस्तुत नहीं करने के लिए चौहान और शर्मा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था

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