छत्तीसगढ़

ट्रेन में असुविधा से बचने हेतु कम सामान के साथ यात्रा करें, सामान अधिक होने पर पार्सल में बुक कराएं।

भूपेंद्र साहू।
ब्यूरो चीफ बिलासपुर।
मो.- 9691444583
Smart City bilaspur…
ट्रेन में अधिक सामान के साथ यात्रा करना स्वयं व सह यात्रियों के लिए बोझिल और असुविधाजनक हो सकता है। साथ ही इससे सुरक्षा संबंधी खतरे भी पैदा हो सकते हैं, जैसा कि ट्रिपिंग और गिरना आदि।
अधिक सामान गलियारों और दरवाजों को भी अवरुद्ध कर सकता है, जिससे यात्रियों के लिए चलना-फिरना मुश्किल हो जाता है।
रेलवे प्रशासन द्वारा ट्रेनों में यात्रा के दौरान टिकटों की श्रेणी के अनुसार डिब्बे के अंदर सामान ले जाने की अधिकतम सीमा तय की गई है। एसी-I श्रेणी में 70 किलो, एसी-II श्रेणी में 50 किलो, एसी-III श्रेणी में 40 किलो, स्लीपर श्रेणी में 40 किलो तथा सामान्य श्रेणी में 35 किलो सामान निःशुल्क ले जाने की अनुमति है।
अनुमत सीमा से अधिक सामान के साथ यात्रा करते पाये जाने पर रेलवे नियमानुसार बिना बुक किए गए लगेज के रूप में उस पर जुर्माने की कार्यवाही की जाती है।
रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने हेतु गाड़ियों में पार्सल सेवा की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यात्रा के दौरान ज्यादा मात्रा में सामान ले जाने हेतु रेलवे की पार्सल सेवा सुरक्षित, विश्वसनीय और किफायती है। यात्री अपने सामान को किसी भी रेलवे स्टेशन के पार्सल कार्यालय में जाकर बिना किसी झंझट के सरलता से बुकिंग कर सकते हैं।
रेलवे प्रशासन यात्रियों से आग्रह करता है कि सभी के लिए सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने में सहयोग करें।
कृपया ट्रेन में यात्रा के दौरान अपने साथ कम सामान लेकर यात्रा करें, अतिरिक्त सामान को पार्सल में बुक कराएं और असुविधा तथा जुर्माने की कार्यवाही से बचें।

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