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विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 72 कवर्धा के मतदान केन्द्रों के नाम में हुआ संशोधन

      कवर्धा, 03 नवम्बर 2023। भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा कबीरधाम जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 72 कवर्धा के लिए अनुमोदित मतदान केन्द्रों की सूची में अनुमोदन के पश्चात विद्यालयों के वर्तमान भवन के नाम में परिवर्तन हो जाने के फलस्वरूप संशोधन प्रकाशित किया गया है।  
कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जनमेजय महोबे द्वारा जारी आदेशानुसार संशोधन के उपरांत कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्र 55-चिल्फी का नाम स्वामी आत्मानंद शा.उ.मा.अंग्रेजी माध्यम विद्यालय चिल्फी कक्ष क्रमांक 01, मतदान केन्द्र 56-चिल्फी का नाम स्वामी आत्मानंद शा.उ.मा.अंग्रेजी माध्यम विद्यालय चिल्फी कक्ष क्रमांक 02, मतदान केन्द्र 67-बोड़ला स्वामी आत्मानंद शा.उ.मा.अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बोड़ला, मतदान केन्द्र क्रमांक 183-पिपरिया का नाम आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक 8 पिपरिया, मतदान केन्द्र क्रमांक 186-पिपरिया का नाम सांस्कृतिक भवन पिपरिया और मतदान केन्द्र क्रमांक 298 खैरबना कला का नाम शा.उ.मा.शा. खैरबनाकला रहेगा।  

मतदान केन्द्र क्रमांक 243 के लिए सहायक मतदान केन्द्र का अनुमोदन

विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 72 कवर्धा के मतदान केन्द्र क्रमांक 243 में 1606 मतदाता होने से (आयोग द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक होने के कारण) सहायक मतदान केन्द्र बनाएं जाने का प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को भेजा गया था। आयोग द्वारा सहायक मतदान केन्द्र के गठन के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त हो गया है। सहायक मतदान केन्द्र 243-क के लिए शासकीय नवीन प्राथमिक शाला भवन राम नगर पश्चिम भाग कवर्धा कक्ष क्रमांक.3 होगा।

कबीरधाम जिले में हरित पटाखों का ही होगा विक्रय एवं उपयोग

दीपावली, छठ पूजा, गुरु पर्व तथा नया वर्ष/क्रिसमस के लिए उच्चतम न्यायालय तथा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश

      कवर्धा, 03 नवम्बर 2023। कबीरधाम जिले में केवल हरित पटाखों का उपयोग एवं विक्रय किया जाएगा। इसके साथ ही दीपावली, छठ, गुरू पर्व, नया वर्ष/ क्रिसमस के अवसर पर पटाखों को फोड़ने के लिए दो घंटे की अवधि निर्धारित की गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने उच्चतम न्यायालय तथा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की मार्गदर्शिका के मुताबिक पटाखों के उपयोग के संबंध में निर्देशों का कड़ाई से पालन करने पुलिस अधीक्षक, सर्व अनुविभागीय अधिकारी, सर्व मुख्यकार्यपालन अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी के अधिकारियों को निर्देशित किया है।  
जारी आदेश में बताया गया है कि दीपावली, छठ पूजा, गुरु पर्व, नया वर्ष/ क्रिसमस के मौके पर दो घंटे की अवधि पटाखे फोड़ने के लिए निर्धारित की गई है। दीपावली के लिए रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक, छठ पूजा के लिए सुबह छह बजे से सुबह 8 बजे तक, गुरु पर्व के लिए रात 8 बजे से रात 10 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। क्रिसमस/नया वर्ष के लिए रात्रि 11 बजकर 55 मिनट से रात्रि 12 बजकर 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया है।
   उच्चतम न्यायालय द्वारा 23 नवंबर 2018 को पारित आदेश के मुताबिक पटाखों के उपयोग के संबंध में कुछ अन्य निर्देश भी दिये गये हैं। इनमें कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूव्ड एवं हरित पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस्ड ट्रेडर द्वारा किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरीज पटाखे अथवा लड़ियों की बिक्री, उपयोग एवं निर्माण प्रतिबंधित किया गया है। पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लाइसेंस भी रद्द करने के निर्देश दिये गये हैं जिनके द्वारा पटाखों में लीथियम, आर्सेनिक, एन्टिमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग किया गया है। आनलाइन अर्थात ई-व्यापारिक वेबसाइटों जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजान आदि से पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। उक्त निर्देशों के कड़ाई से पालन के निर्देश जिला प्रशासन को दिये गये हैं।

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