देश में मोदी है तो मुमकिन है : सांसद पांडेय

सबका संदेश न्यूज़ छत्तीसगढ़ कवर्धा- स्थानीय भाजपा कार्यालय में रविवार को राजनांदगांव और कवर्धा लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोश पांडेय ने प्रेसवार्ता ली। इस दौरान उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर का भारत में एकीकरण अक्टूबर 1947 में हुआ। अनुच्छेद 370, 1952 में प्रभाव में आया। अनुच्छेद 35 ए 1954 में लागू हुआ।
उन्होंने आगे कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर संविधान में अनुच्छेद 370 के पक्ष में नहीं थे। लिहाजा इस अनुच्छेद को संविधान में जोड़ने का प्रस्ताव शेख अब्दुल्ला ने रखा था और यह अनुच्छेद मामूली चर्चा के बाद संविधान में जोड़ दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर राज्य के लिए अस्थाई उपबंध किया गया। अनुच्छेद 370 को संविधान के 21वें अध्याय में अस्थाई विशेष संक्रमणकालीन और अतिरिक्त विधायी प्रक्रिया के रूप में शामिल किया गया। ताकि राज्य के अपने संविधान निर्माण तक प्रतिक्षा न करते हुए आवश्यक वैधानिक प्रधानों को लागू किया जा सके। इसके अनुसार भारतीय संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र और राज्य की सरकार से अनुमोदन कराना होता था। अनुच्छेद 35 ए की वजह से जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता थी।
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