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सभी PAN, Aadhaar कार्डधारकों के लिए जरूरी खबर! फटाफट निपटा लें ये काम, वरना होगा नुकसान Important news for all PAN, Aadhaar card holders! Get this work done immediately, otherwise there will be loss

नई दिल्ली. आधार कार्ड और पैन कार्ड देश में काफी अहम डाक्यूमेंट में से एक है. इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने से लेकर बड़े बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड (PAN Card) होना जरूरी है. इसके अलावा भी कई अन्य फाइनेंशियल कामों के लिए पैन कार्ड होना अनिवार्य है. वहीं आधार कार्ड का इस्तेमाल कई कार्यों को करने और पहचान को दर्शाने में किया जाता है.

 

ऐसे में इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2022 तय कर दी है. अगर पैन कार्ड को आधार कार्ड से इस तारीख तक लिंक नहीं कराया गया तो भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है. तो आइए जानते हैं पैन को आधार से लिंक करने का प्रोसेस…

 

31 मार्च के बाद इनएक्टिव हो जाएगा पैन कार्ड
अगर आप सरकार की ओर से तय की गई अंतिम तारीख तक आधार को पैन से लिंक नहीं करते हैं तो आप पर अधिकतम 1,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा. इसके अलावा जो लोग 31 मार्च 2022 तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाएंगे, उनका पैन कार्ड 1 अप्रैल 2022 से इनएक्टिव हो जाएगा

ऑनलाइन ऐसे करा सकते हैं लिंक
>> सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं.
>> आधार कार्ड में दिया गया नाम, पैन नंबर और आधार नंबर डालें.
>> आधार कार्ड में सिर्फ जन्म का साल दिया होने पर स्क्वायर टिक करें.
>> अब कैप्चा कोड एंटर करें.
>> अब Link Aadhaar बटन पर क्लिक करें
>> आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.

SMS से ऐसे करा सकते हैं लिंक
आपको अपने फोन पर UIDPAN टाइप करना होगा. इसके बाद 12 अंकों वाला आधार नंबर लिखें. फिर 10 अंकों वाला पैन नंबर लिखें. अब स्टेप 1 में बताया गया मेसेज 567678 या 56161 पर भेज दें.

 

निष्क्रिए पैन को कैसे करें चालू
निष्क्रिय पैन कार्ड को चालू किया जा सकता है. इसके लिए आपको एक एसएमएस करना होगा. आपको मैसेज बॉक्स में जाकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से 12 अंकों वाला पैन नंबर डालने के बाद स्पेस देकर 10 अंकों वाला आधार नंबर एंटर करना होगा और 567678 या 56161 पर एसएमएस करना होगा.

 

 

 

 

 

 

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