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टोटल लॉकडाउन में तफरी कर रहे लोगों ने बनाए बहाने : कोई बोला-रिश्तेदार मर गया, किसी ने दिखायी झूठी मेडिकल रिपोर्ट People making excuses in total lockdown made excuses: Someone said relative died, someone showed false medical report

उज्जैन (Ujjain) आज से टोटल लॉकडाउन (Total Lockdown) कर दिया गया है. इसकी शरुआत सुबह 5 बजे से हो गयी जो 30 अप्रैल सुबह 6 बजे तक रहेगा. लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए अफसर सड़क पर उतरे और जो भी बेवजह सड़क पर घूमता नज़र आया उसकी तबियत से खबर ली. सबने नये नये बहाने बनाए. किसी ने कहा रिश्तेदार मर गया तो किसी ने झूठी मेडिकल रिपोर्ट दिखा दी. ऐसे सभी लोगों को जेल भेज दिया गया.

उज्जैन में 30 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन शुरू हो चुका है. शहर में हालात का जायज़ा लेने के लिए एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी, एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह, चिमनगंज मंडी थाना प्रभारी अजित तिवारी सहित अन्य सड़क पर उतरे. अधिकारी मंडी चौराहे पर जा पहुंचें जहां लोगों की काफी आवाजाही दिखी. उन्होंने हर आने जाने वाले से पूछताछ की. जरूरी कामकाज से निकले लोगों को तो जाने दिया लेकिन जो कोरोना कर्फ्यू  की गाइड लाइन को तोड़कर बाहर निकले थे उनको सबक सिखा दिया.

झूठी मेडिकल रिपोर्ट 

 

मंडी गेट पर चैकिंग के दौरान एक तेल व्यापारी कार में जाता मिला. अफसरों ने उससे पूछताछ की तो उसने झूठ बोल दिया. किसी और की मेडिकल रिपोर्ट  दिखा दी और उसके बाद अधिकारियों से बहस करता रहा. अफसरों ने फौरन उसके खिलाफ धारा 188 , 269 ,272 में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया. व्यापारी को झूट बोलना और अधिकारियों से बहस करना महंगा पड़ गया.

तेल व्यापारी गया जेल
एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि आज से शुरू हुए टोटल लॉकडाउन के दौरान वो शहर में स्थिति का जायजा लेने निकले थे. इस बीच मंडी गेट पर चैकिंग के दौरान कार नंबर एमपी 13 cc 6764 को रोक कर पूछताछ की गयी तो कार चालाक तेल व्यापारी आशीष जैन एडीएम से बहस करने लगे. जब उनसे पूछा गया कि वो शहर में किस वजह से बाहर निकले तो अनिल जैन ने  किसी और की एक पुरानी सीटी स्केन की रिपोर्ट  दिखा दी. उसका झूठ पकड़ा गया. उसके बाद एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने आशीष जैन के खिलाफ कार्रवाई कर दी. उन्हें महामारी एक्ट की धारा 188 269 और 272 में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया6 माह की कैद या जुर्माना या दोनों
आशीष जैन उज्जैन के दौलत गंज क्षेत्र  में तेल का व्यापार करता है. संभवतः वो वंहीं जा रहा था. महामारी एक्ट की धारा 188, 269 और 272 में छ माह तक की  कैद या जुर्माना या दोनों  हो सकते हैं. फिलहाल इन धाराओं में मुचलके का प्रावधान भी है

पकड़े गए तो नए नए बहाने 
उज्जैन पुलिस और जिला प्रशासन दोनों ही आज सख्ती के मूड  में दिखाई दिए. अफसरों ने पूरे शहर में अलग अलग चौराहे पर जाकर लॉकडाउन का जायजा लिया. कई लोग है जो अब भी  मानने के लिए तैयार नहीं हैं. निकास चौराहे पर दो पहिया और चार पहिया वाहन वालों को जब पकड़ा तो सबने नये नये बहाने बनाए. एक्टिवा गाड़ी पर बैठक जा रहे तीन लोगों को पकड़ा तो उन्होंने कहा पहचान वाले की मौत हो गयी है उनके घर जा रहे हैं. एडीएम ने मृतक का नाम पूछा तो बता नहीं पाए. इस पर एडीएम नाराज हो गए और उन्होंने एक गाडी पर बच्चे के साथ बैठे तीनों लोगों को जेल भेजने का आदेश सुना दिया

 

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