छत्तीसगढ़

निजी, अशासकीय और गैर अनुदान प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश हेतु समय सारणी निर्धारित

निजी, अशासकीय और गैर अनुदान प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश हेतु समय सारणी निर्धारित

मुंगेली 08 फरवरी 2021// कलेक्टर श्री पी.एस. एल्मा ने आज यहां बताया कि बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम लागू की गई है। इस अधिनियम के तहत असुविधा ग्रस्त छात्रों को निजी, अशासकीय और गैर अनुदान प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश के लिए समय सारणी निर्धारित की गई है। निर्धारित समय सारणी के अनुसार 20 फरवरी तक स्कूलों का पंजीयन किया जाएगा। तत्पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 28 फरवरी तक सत्यापन, 15 मार्च से 15 अप्रैल तक छात्र-छात्राओं का पंजीयन (आवेदन), 30 अप्रैल तक छात्र पंजीयन (एक्सटेंशन) का कार्य किया जाएगा। इसी तरह 1 मई से 15 मई तक नोडल अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों का जाॅच, 17 मई से 19 मई तक प्रथम चरण लाॅटरी एवं आबंटन तथा स्कूल दाखिला प्रक्रिया के लिए 20 मई से 05 जून तक की तिथि निर्धारित की गई है। इसी तरह द्वितीय चरण के तहत छात्र पंजीयन (आवेदन) के लिए 20 मई से 10 जून, नोडल अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जाॅच के लिए 11 जून से 25 जून, फाईनल लाॅटरी एवं आबंटन के लिए 28 जून से 30 जून और स्कूल प्रवेश की प्रक्रिया 15 जुलाई 2021 निर्धारित की गई है।

मनीष नामदेव

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