टैक्स बकायेदारों को बकाया राशि जमा करने 15 दिनों का समय
दुर्ग/ नगर पालिक निगम दुर्ग ने संपत्ति कर बकायादारों से टैक्स की राशि व बकाया अंतर की राशि जमा करने बिल नोटिस जारी करना प्रारंभ कर दिया है जिसमें नोटिस जारी दिनांक से 15 दिनों के अंदर राशि जमा नहीं करने पर डिमाण्ड नोटिस जारी कर कुर्की की कार्यवाही की चेतावनी दी गई है । इस कड़ी में निगम राजस्व अधिकारी ने निगम आयुक्त सुनील अग्रहरि के निर्देशानुसार पांच बकायेदारों को बिल नोटिस जारी कर राशि जमा करने 15 दिनों की मोहलत दी है।
महेन्द्र कुमार भूतड़ा, मनोज भूतड़ा सहित और 3 लोगों का लाखों रूपया टैक्स बकाया
इस संबंध में निगम आयुक्त सुनील अग्रहरि ने बताया कि निगम की आय बढ़ाने व वित्तीय स्थिति मजबूत करने करदाताओं से बार-बार सनहाल टैक्स व बकाया टैक्स, तथा अंतर राशि, और दुकान किराया समय पर जमा करने की अपील की जा रही है परन्तु करदाता, किरायेदार टैक्स राशि जमा करने में रूचि नहीं ले रहै हैं । ऐसी स्थिति में निगम अधिनियम के तहत् कार्यवाही प्रस्तावित करना आवश्यक होगा। इस कड़ी में अभी पांच लोगों को बिल नोटिस जारी किया गया है। जिसमें महेन्द्र कुमार भूतड़ा मील पारा निवासी से डिमांड राशि की अंतर राशि 59,853 रू वसूल किया जाना है इनके व्दारा अपने निवास में ही पानी का भी व्यवसाय संचालित करते है । वहीं मनोज भूतड़ा से 58,586 रू की वसूली किया जाना शेष है। नियत तिथि तक राशि जमा नहीं होने की स्थिति में इनके खिलाफ डिमान्ड नोटिस जारी किया जाएगा और कार्यवाही का पूरा खर्चा भी वसूल किया जाएगा।
नोटिस के माध्यम से वार्ड 44 के बिहारी लाल पटेल, बोरसी रोड विवेकानंद नगर के सुजीत कुमार गुप्ता, बोरसी के ही रियाज अहमद कुरैशी को बिल नोटिस जारी कर उनके व्दारा भरे गये संपत्तिकर विवरणी अनुसार अंतर की राशि समय पर जमा कराकर रसीद प्राप्त करने कहा गया है।