छत्तीसगढ़

लीज व अनुमति लेकर चल रहा ढाबा ग्राम पंचायत ने तोड़ दिया

लीज व अनुमति लेकर चल रहा ढाबा ग्राम पंचायत ने तोड़ दिया
अजय शर्मा ब्यूरो सबका संदेश
बिलासपुर नेशनल हाईवे के किनारे स्थित ढाबे को बिना नोटिस दिए अवैधानिक रूप से तोड़ने के मामले में हाईकोर्ट ने कलेक्टर जांजगीर एसपी एसडीएम तहसीलदार व ग्राम पंचायत रसेड़ा को नोटिस जारी किया है यह भी पूछा है कि याचिकाकर्ता को मुआवजा क्यों ना दे दिया जाए अकलतरा जांजगीर हाईवे नंबर 49 में रसेड़ा ग्राम पंचायत ने एक प्रस्ताव पारित कर खसरा क्रमांक 527/1 मनु टंडन को 5 साल के लिए लीज पर दिया था। इसके लिए 15000भी ली गई थी इसके बाद टंडन ने एनएचएआई से अनुमति प्राप्त की इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा विभाग से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लिया तब से वह निरंतर इस ढाबे का संचालन करता आ रहा है इसी बीच गत 31 दिसंबर 2020 को ग्राम पंचायत ने कुछ असामाजिक तत्वों को साथ लेकर राजनीतिक रंजिश वर्ष बिना कोई नोटिस दिए ढाबे को तोड़कर गिरा दिया इस बात की शिकायत एसडीएम जांगिड़ तहसीलदार अकलतरा एसपी व कलेक्टर जांजगीर एस एच ओ अकलतरा से की गई कुछ कार्यवाही ना होने पर एडवोकेट सुमित सिंह के जरिए हाई कोर्ट में याचिका पेश की याचिका में कहा गया कि पंचायत ने विधिक प्रक्रिया से अनुमति लेकर चल रहे ढाबे को बिना नोटिस और जानकारी दिए तोड़ दिया यह संविधान के अनुच्छेद 21 जीने के अधिकार व 19 1 व्यवसाय के अधिकार उल्लंघन है।

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