बिना अनुमति के हो रहे भवन निर्माण पर निगम ने लगाई रोक: Corporation prohibits construction of buildings without permission

भिलाई। नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत अवैध भवन निर्माण करने वालों के विरुद्ध निगम प्रशासन ने आज कार्यवाही की। नेहरू नगर जोन 01 क्षेत्र के प्रियदर्शनी परिसर पूर्व में अलग-अलग प्लॉट को एक साथ जोड़कर बिना कोई परमिशन लिए निर्माण कर रहे थे, जहां निगम का अमला पहुंचा और तत्काल काम को रूकवाते हुए ढलाई के इस्तेमाल की जाने वाली वाले सेंटरिंग को हटाया गया। भूस्वामी द्वारा शासकीय नियमों के उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर कार्यवाही की गई। निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने भिलाई निगम क्षेत्रांतर्गत अवैध कब्जा, बगैर परिमिशन के निर्माण व अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए है। आदेश के परिपालन में निगम का अमला लगातार अतिक्रमण व अवैध निर्माण करने वालों पर कार्यवाही कर रहा है! जोन 01 नेहरू नगर अंतर्गत प्रियदर्शनी परिसर पूर्व सुपेला थाना के सामने एवं आश्रय स्थल के पास प्लाट कं. ए 1/13, ए 1/02, ए 1/03 तथा ए 1/12 जो कि अलग-अलग नाम के चारों प्लॉट को एक साथ मिलाकर भवन निर्माण किया जा रहा था। भवन बनाने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा भवन निर्माण से संबंधित अनुमति नहीं ली गई थी। भूस्वामी द्वारा छ.ग. नगर पालिक निगम, अधिनियम 1956 की धारा 293 एवं 294 का उल्लंघन किया गया है। मामले की जानकारी मिलने पर निर्माण कार्य को बंद कराते हुए सेंटरिंग को हटाया गया, नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307 के तहत कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान जोन 1 के उप अभियंता अरविंद शर्मा, जोन के सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे, राजेश गुप्ता एवं कन्हैया सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे!