छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

मोर जमीन मोर मकान योजना के हितग्राहियो को अब लाभ लेने भटकना नहीं पड़ेगा — आयुक्त

दुर्ग/ प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक मोर जमीन मोर मकान योजना में बटवारानाम, व नामान्तरण के प्रकरणों का निराकरण करने निगम आयुक्त सुनील अग्रहरि ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं । अब योजना का लाभ लेने वाले पात्र हितग्राहियो को भटकना नहीं  पड़ेगा । इस संबंध में योजना के नोडल अधिकारी मोहनपुरी गोस्वामी को भुगतान सहित प्रकरणों का निराकरण करने अधिकृत किया गया है।

उल्लेखनीय है कि नगर पालिक निगम दुर्ग में प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक मोर जमीन मोर मकान योजना (बी एल सी) के बहुत से आवेदनों में  परिवारों का बटवारानाम व नामान्तरण के कारण उनके मकान नहीं बन पा रहा था। परन्तु आयुक्त सुनील अग्रहरि ने इसका सरलीकरण करते हुये इस प्रकार के प्रकरणों में  हितग्राहियो से नोटरी से स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र लेकर योजना का लाभ देने कहा है।

इस संबंध में  नोडल अधिकारी मोहनपुरी गोस्वामी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक मोर जमीन मोर मकान योजना के सभी अधिकारियों, कन्सलटेन्ट आर्किटेक्ट की बैठक डाटा सेंटर में ली। बैठक में सहा0 नोडल अधिकारी जितेन्द्र समैया, सूडा इंजीनियर अभिषेक मिश्रा, व अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे । आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार प्रगतिरत कार्यो को जल्द पूरा करने व 15 दिनों के अंदर रुके कार्यों को प्रारंभ करने कहा गया । आयुक्त अग्रहरि ने निगम अधिनियम 1956 की धारा 64 (4) का प्रयोग करते हुये आवास निर्माण के देयकों का भुगतान करने के लिए नोडल अधिकारी मोहनपुरी गोस्वामी को अधिकृत कर दिया है । नोडल अधिकारी ने बैठक में कहा योजना के तहत आवास निर्माण कार्य का देयक प्रस्तुत करने में  विलंब न करे। उन्होंने कहा कि योजना के तहत स्थल निरीक्षण कर आ रही परेशानी को तत्काल दूर करें । कार्य पर लापरवाही  व अनियमितता की स्थिति में कठोर कार्यवाही की चेतावनी दी गई । साथ ही कहा गया कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर सूडा इंजीनियर अभिषेक मिश्रा से डाटा सेंटर में संपर्क कर सकते हैं । बैठक में उप अभियंता अर्पणा सेलारे, स्वाति महलवार,आसमा डहरिया, भारती ठाकुर,  दीपक, रेशमा, डीडीएफ कासलीवाल, नमन भट्ट उपस्थित थे ।

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