छत्तीसगढ़

पंचायत सचिवों को 24 घंटे का अल्टीमेटम, ज्वाइन नहीं करने पर नई नियुक्ति करने का आदेश

राजा ध्रुव – रायपुर। सरकार ने हड़ताली पंचायत सचिवों को 24 घंटे की चेतावनी दी है. जारी आदेश में कहा गया है कि सचिव जल्द कार्य पर लौटे नहीं तो आपके खिलाफ अनुशासत्मक कार्रवाई की जाएगी. और पंचायतों में ग्राम पंचायत की नई नियुक्ति के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव की ओर से जारी सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी को एक आदेश जारी किया है. जिसमें कहा है कि प्रदेश के ग्रामपंचायतों के रायर्त ग्राम पंचायत सचिव 26 दिसंबर से अपनी विभिन्न मांगो के संबंध में अनिश्चिकालीन हड़ताल पर चले गए हैं. इससे ग्राम पंचायतों के कार्य के साथ-साथ शासन के विभिन्न हितग्राही मूलक कार्य प्रभावित हो रहे हैं. पंचायत संचालनालय के द्वारा 14 जनवरी से ग्राम पंचायतों के कार्यों के संचालन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है.
ग्राम पंचायतों में कार्यों की अनिवार्यता को देखते हुए 24 घंटे के भीतर ग्राम पंचायत सचिव को हड़ताल समाप्त कर अपने कार्य पर लौटन के संबंध में अपने स्तर से दिशा निर्देश प्रसारित करें. यदि ग्राम पंचायत सचिव 24 घंटे के भीतर हड़ताल समाप्त कर अपने कार्य पर उपस्थित नहीं होने की दशा में छत्तीसगढ़ शासन पंचायत ह7वं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रायल के पत्र दिनांक 29 अगस्त 2008 ग्राम पंचायतों की सेवा शर्तों के अनुसार अनुशासत्मक कार्रवाई करते हे ग्राम पंतायतों में सचिव की नई नियुक्ति के संबंध में कार्रवाई तत्काल की जाए.

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