नायब तहसीलदार के आदेश पर बेलगहना में ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य रुका
सबका संदेश न्यूज छत्तीसगढ़ बेलगहना- नायब तहसीलदार बेलगहना के आदेश पर ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य रुका गया है। गर्मी से हलाकान लोगों ने एसडीएम से इसकी शिकायत किया जिस पर एसडीएम के निर्देश पर उन्हें राहत मिली। मामले में नायब तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
ज्ञात हो लोगों की मांग पर शिवबाबा आश्रम के निकट ट्रांसफार्मर बदलने का कार्य कनिष्ठ अभियंता विद्युत मंडल द्वारा किया जा रहा था। इसी बीच बेलगहना निवासी मनीष अग्रवाल पिता नरेंद्र अग्रवाल ने नायब तहसीलदार बेलगहना को आवेदन कर ट्रांसफार्मर लगाने के कार्य के लिए स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था,जिसके चलते यहां के लोगों को बुधवार की रात भर बिजली नसीब नहीं हो पाती। उल्लेखनीय है कि बुधवार की सुबह नौ बजे से विद्युत कंपनी के कर्मचारी सुबह से ही लाइट बंद कर ट्रांसफार्मर लगाने में जुटे हुए थे किंतु नायब तहसीलदार के आदेश ने विद्युत कर्मचारियों को काम रोकने पर मजबूर कर दिया। इस बात की जानकारी मिलते ही ग्रामीण एकत्रित हो गए और कनिष्ठ अभियंता से चर्चा की किन्तु कनिष्ठ अभियंता ने स्थगन आदेश का हवाला देते हुए कार्य करने में असमर्थता जताई जिस पर लोगों ने एसडीएम कोटा से चर्चा कर अवगत कराया। एडीएम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल बिजली चालू कराने के निर्देश दिए। वहीं इस मामले में नायब तहसीलदार आनंदराम बंजारे ने कहा कि उन्होंने आवेदन पर कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य पर रोक लगाने के लिए स्थगन जारी किया था, बिजली बंद करने के लिए आदेश नहीं किया था। इस पर ग्रामीणों ने संबंधित के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। उनका कहना था कि जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई उचित नहीं है। उन्होंने संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की इस मामले में कनिष्ठ अभियंता विद्युत मंडल बेलगहना के कौशल कुमार जायसवाल ने बताया कि नायब तहसीलदार बेलगहना के आदेश के परिपालन में कार्य रोक दिया गया किन्तु एसडीएम कोटा द्वारा दिए गए निर्देश के परिपालन में विद्युत व्यवस्था वैकल्पिक रूप से प्रारंभ कर दी गई है और आगे की कार्रवाई उधा अधिकारियों के निर्देश पर की जाएगी।
नायब तहसीलदार ने स्थगन जारी किया था। मामला जनहित के होने के कारण उन्हें पुनर्विचार करने के लिए निर्देशित किया गया है।
– आशुतोष चतुर्वेदी, एसडीएम कोटा
बेलगहना निवासी मनीष अग्रवाल द्वारा निजी भूमि पर ट्रांसफार्मर लगाने की शिकायत कर स्थगन चाहा गया था जिस पर स्थगन आदेश जारी किया गया। स्थगन निर्माण कार्य पर रोक लगाने जारी किया गया था ,न कि बिजली बंद करने के लिए। उच्च अधिकारी द्वारा स्थगनादेश खारिज कर दिया गया है अतः कार्य निर्बाध रूप से किया जाएगा।
आनंद राम बंजारे,नायब तहसीलदार, बेलगहना
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