जिन कारखानों, स्थापनाओं के द्वारा निर्धारित अवधि तक एकीकृत वार्षिक विवरणी अपलोड नहीं की गई है उन्हे पुनः एक अवसर देते हुए 15 जनवरी तक अपलोड करने के निर्देश
जिन कारखानों, स्थापनाओं के द्वारा निर्धारित अवधि तक एकीकृत वार्षिक विवरणी अपलोड नहीं की गई है उन्हे पुनः एक अवसर देते हुए 15 जनवरी तक अपलोड करने के निर्देश
कवर्धा, 02 जनवरी 2021। जिला श्रम अधिकारी ने बताया कि औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य विभाग एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा व्यवसाय सुधार कार्य योजना के तहत श्रम अधिनियमों के सरल अनुपालन एवं श्रम निरीक्षण व्यवस्था में सुधार की दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा एकीकृत वार्षिक विवरणी योजना 30 मार्च 2016 द्वारा लागू की गई है। इस योजना में विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार विभिन्न प्रपत्रों में किसी कारखाना, स्थापना द्वारा दाखिल किये जाने वाले वार्षिक विवरणियों के बदले एकीकृत वार्षिक विवरणी निर्धारित प्रपत्र में श्रम विभाग के पोर्टल में प्रति वर्ष 30 जून तक आनलाईन अपलोड किये जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त योजना की समीक्षा किये जाने पर नगण्य कारखानों एवं स्थापनाओें द्वारा निर्धारित सययावधि में एकीकृत वार्षिक विवरणी श्रम विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया जाना पाया गया। उक्त तथ्यों के दृष्टिगत श्रमायुक्त रायपुर द्वारा निर्देशित किया जाता है, कि जिन कारखानों, स्थापनाओं के द्वारा निर्धारित अवधि 30 जून तक एकीकृत वार्षिक विवरणी अपलोड नहीं की गई है उन्हे पुनः एक अवसर देते हुए एकीकृत वार्षिक विवरणी 15 जनवरी तक अपलोड करने के निर्देश दिये गए है, अपलोड नहीं करने की स्थिति में संबंधित कारखानों, स्थापनाओं के अनुज्ञप्ति, पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।