छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य कर्मी को 7 साल की कैद दुष्कर्म के आरोपी था

स्वास्थ्य कर्मी को 7 साल की कैद दुष्कर्म के आरोपी था
अजय शर्मा ब्यूरो सबका संदेश
जांजगीर तूने घर में दोस्त की पत्नी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी युवक को अपर सत्र न्यायधीश उदय लक्ष्मी सिंह परमार ने 7 वर्ष सश्रम कारावास व दो हजार रूपए से दंडित किया है।अभियोजन के अनुसार एक विवाहित महिला ने थाना जांजगीर में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह दो बच्चों की मां है। पिछले 4 वर्षों से दिग्विजय कि उसके पति से मित्रता होने के कारण घर में आना जाना था। 31 दिसंबर 2017 की सुबह 10:30 बजे के लगभग दिग्विजय उसके घर आया उस समय उसके पति बाल कटवाने के लिए घर से बाहर गए थे।उसने उसे बैठक में बैठने के लिए कहा और अंदर झाड़ू लगाने लगी। तभी दिग्विजय ने पीछे से आकर उसके हाथ व बांहको पकड़ लिया और उसे खींचते हुए बेडरूम में ले गया तथा गलत काम करने के लिए कहने लगा महिला द्वारा इसका विरोध करने पर दिग्विजय ने उसके साथ मारपीट कर दुष्कर्म किया साथ ही घटना के संबंध में किसी को बताने पर पति एवं बच्चों को जान से मारने की धमकी देने लगा 22 जनवरी 2018 को महिला ने अपने पति को घटना के संबंध में जानकारी दी और थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई पुलिस ने प्रार्थी या की रिपोर्ट पर आरोपी द्वारा द्वार थाना अंतर्गत ग्राम ठठारी निवासी दिग्विजय 31 वर्ष पिता मोहनलाल के खिलाफ भादवि की धारा 376 के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना में लिया।पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया मामले की सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दिग्विजय को मामले का दोषी पाया न्यायालय ने आरोपी दिग्विजय पिता मोहनलाल दायरे को भादवी धारा 376 के आरोप के लिए 7 वर्ष का कारावास व दो हजार अर्थदंड धारा 450 के आरोप में 3 वर्ष के कारावास व ₹500 का अर्थदंड से दंडित किए जाने का आदेश दिया गया है साथ मूल कारावास की सभी सजाएं साथ-साथ जाएगी मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजन बालकृष्ण मिश्रा ने की।

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