छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

अवैध प्लाटिंग पर निगम ने की इस वर्ष कई बड़ी कारवाई,

कईयो के खिलाफ कराया गया एफआईआर
भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ  निगम प्रशासन ने कई बड़ी कारवाई की है, और कईयों के विरूद्ध इस प्रकार के मामले में कानूनी कारवाई के लिये एफआईआर दर्ज कराने पत्र भी प्रेषित किया गया है। इसके अलावा जमीनों पर अतिक्रमण करने वालों पर भी निगम प्रशासन ने शिकंजा कसा है। अवैध प्लाटिंग पर जुनवानी, कुरूद, कोहका क्षेत्र में सबसे अधिक कारवाई की गई है। 25 से अधिक स्थानों से मार्ग संरचना को इस वर्ष ध्वस्त कर जमीन को मूल स्वरूप में तब्दील करने का कार्य किया गया है। कई ऐसे प्लाटों के बिक्री नकल पर रोक लगाने निगम ने पंजीयक, तहसीलदार, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश से पत्राचार किया है। कई ऐसे भूमि जो अवैध प्लाटिंग से संबंधित थे, उनके खसरा नं. रकबा एवं खातेदार का नाम एवं पता जुटाने का कार्य किया गया है। अवैध प्लाटिंग के कारवाई में मार्ग संरचना ध्वस्त करने के अलावा कुछ स्थानों से सीमेंट पोल हटाने, मुरूम जप्ती, सामग्री जप्ती, डीपीसी लेवल तोडऩे, फैंसिंग ध्वस्त करने तथा कॉलम हटाने का कार्य भी सम्मिलित है। अवैध रूप से प्लाटिंग कर विक्रय करने के लिये प्रचार करने वालों को भी निगम ने नहीं बक्शा है। हॉल ही में बीबीसी के खिलाफ बड़ी कारवाई की गई है। दुकान को सील करने के साथ ही एफआईआर भी कराया गया। अवैध प्लाटिंग पर इस वर्ष कई बड़ी कारवाई को अंजाम दिया गया है। सूचना एवं शिकायत पर भी निगम द्वारा त्वरित कारवाई की जा रही है। निगम के इस प्रकार की कार्यवाही से अवैध प्लाटिंग कर्ताओ पर अंकुश लग रहा है। उल्लेखनीय है कि निगमायुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर इस वर्ष निगम क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ जमकर कार्रवाई हुई है! नेहरू नगर एवं वैशाली नगर जोन क्षेत्र में सबसे ज्यादा कार्यवाही हुई है! छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 37 के विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों के तहत एवं छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 308 के तहत कई सारी कार्यवाहियां निगम क्षेत्र में की गई है। भूखंड क्रय विक्रय करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल करना आवश्यक है। अन्यथा अवैध भूखंड का क्रय विक्रय करने पर अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

Related Articles

Back to top button