विद्युत मंडल को पड़ा महंगा मनमाना बिजली बिल भेजने का
विद्युत मंडल को पड़ा महंगा मनमाना बिजली बिल भेजने का
अजय शर्मा सब का संदेश संभाग प्रमुख
जांजगीर चांपा मनमाना बिजली बिल भेजना विद्युत मंडल के सहायक अभियंता को महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला दिया है।अनुचित भिन्न को विलोपित करने के साथ ही उपभोक्ता को दस हजार मानसिक क्षतिपूर्ति और वाद ब्यय देने का आदेश जारी किया है। बिजली बिल में गड़बड़ी की शिकायत आम बात हो गई है मनमाने बिल से विद्युत उपभोक्ता त्रस्त हैं ऐसे ही एक उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग के शरण ली जहां से उसे न्याय मिला। चांपा निवासी भक्त राम मेहर ने अपने 20 एचपी के मोटर पंप के विद्युत मंडल से कनेक्शन लिया था छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी चांपा से उसे कनेक्शन प्रदान कर मीटर लगाया गया।बाद में 4 अगस्त 2017 को मीटर स्लो होने की बात कहते हुए विभाग के कर्मचारी मीटर को निकाल कर ले गए और दूसरा मीटर लगा दिया। दो हजार अट्ठारह के गणना बिल में मीटर श्लो का एक लाख 82 1132 रुपए और रीडिंग का 14122 रुपए का बिल भोक्ता को थमा दिया गया। उपभोक्ता ने मीटर स्लो की बिलिंग राशि को लेकर आपत्ति करते हुए विद्युत विभाग के कार्यालय में लिखित शिकायत की।छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी चांपा के सहायक अभियंता से की गई शिकायत के बाद भी बिल में सुधार नहीं हुआ। उल्टे उपभोक्ता को कनेक्शन काटने की बात कही गई।ऐसे में उपभोक्ता भक्त राममेहर ने जिला उपभोक्ता आयोग जांजगीर की शरण ली भक्त राममेहर ने 8 जुलाई 2020 को भोक्ता आयोग में वाद प्रस्तुत किया जिला उपभोक्ता आयोग अध्यक्ष तेजेश्वरी देवी देवांगन सदस्य मनहरण सिंह और मंजुला राठौर ने प्रकरण की सुनवाई की उपभोक्ता आयोग ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी चांपा के सहायक अभियंता को सेवा में कमी का दोषी पाया गया मीटर स्लो के एक लाख 82 हजार ₹132 केविन को विलोपित कर 45 दिन के अंदर उपभोक्ता को नया बिल देने का आदेश पारित किया गया। साथ ही उपभोक्ता को ₹10 हजार मानसिक क्षतिपूर्ति व 3 हजार रुपये वाद बय्य की राशि प्रदान करने का आदेश भी जारी किया गया है।