छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

शांतिपूर्ण मतदान कराने मतदान केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू

दुर्ग। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित आनंद ने दुर्ग जिले में मतदान कार्य को शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए मतदान दिवस 23 अप्रैल के अवसर पर मतदान केन्द्रों के आस.पास 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। उन्होंने जारी आदेश में कहा है कि दुर्ग जिले में स्थापित 1 हजार 451 मतदान केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र.शस्त्र, बन्दूक, रायफल, भाला, बल्लम, बरछा, लाठा एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सडक़, रास्ता, सार्वजनिक सभाओं, रैली, जुलूस एवं अन्य स्थान पर नहीं ले जा सकेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और ना ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। जिले के अन्दर मतदान केन्द्रों के आस.पास कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के ना तो सभा करेगा ना कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा और ना किसी प्रकार के धरना दे सकेगा।

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