छत्तीसगढ़

बिरकोना निवेश क्षेत्र के भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के प्रकाशन की सूचना

बिरकोना निवेश क्षेत्र के भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के प्रकाशन की सूचना

कवर्धा, 07 दिसम्बर 2020। कवर्धा विकासखंड के ग्राम बिरकोना निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग सबंधित मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है। जिसका प्रकाशन एक-एक प्रति कार्यालय कलेक्टर, कार्यालय ग्राम-पंचायत, कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कबीरधाम आगामी 9 दिसंबर  से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।
सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश श्री नवीन कुमार ने बताया कि ग्राम बिरकोना निवेश क्षेत्र की सीमा उत्तर सीमा में ग्राम घुघरीकला, पालीगुडा एवं बिरकोना ग्रामों की उत्तरी सीमा तक। पूर्व में सीमा में ग्राम बिरकोना , खैरझिटी, दुबहा एवं जिंदा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक। दक्षिण सीमा में ग्राम जिंदा, कुटकीपारा, भेदली एवं लिमो ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक। पश्चिम सीमा मे ग्राम लिमो, जुनवानी, मगरदा एवं घुघरीकला ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक है। उन्होंने बताया कि यदि इस प्रकार तैयार किए गए भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिदिष्ट स्थलों पर इस सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 30 दिवस की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा। भूमि के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधित उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जिस किसी व्यक्ति के द्वारा विर्निदिष्ट समयावधि के भीतर प्राप्त हो, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा विचार किया जाएगा।

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